Logo
MP Politics News: कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अक्षय बम का धारा 307 के मामले में वारंट निकल चुका है। कांग्रेस ने बुधवार को पूरे इंदौर शहर में अक्षय बम वांटेड के पोस्टर लगा दिए हैं। अक्षय की सूचना देने वालों को कांग्रेस 5100 रुपए का नगद इनाम देगी।

MP Politics News: कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अक्षय का धारा 307 के मामले में वारंट निकल चुका है। कांग्रेस ने बुधवार को पूरे इंदौर शहर में अक्षय बम वांटेड के पोस्टर लगा दिए हैं। कांग्रेस ने अक्षय बम की गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी घोषित किया है। अक्षय की सूचना देने वालों को कांग्रेस 5100 रुपए का नगद इनाम देगी। कांग्रेस ने अक्षय को तलाशने के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं।

ई-रिक्शा, ऑटो में भी चिपकाए पोस्टर 
बता दें कि कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में अक्षय बम के पोस्टर ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सहित अन्य वाहनों पर चिपकाए  हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन, सरवटे बस स्टैंड, रीगल चौराहा, पलासिया चौराहा, तिलक नगर, एसओजी लाइन, यशवंत लाइन, यशवंत रोड, जयराम कॉलोनी सहित कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए हैं। 

निगरानी उड़नदस्ते का भी किया गठन 
शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव का कहना है कि अक्षय बम कांग्रेस पार्टी का भगोड़ा लोकसभा उम्मीदवार है। अक्षय पर धारा 307 का आरोप भी है। अक्षय को गिरफ्तार करने के और पुलिस का सहयोग करने के लिए कांग्रेस ने पोस्टर के साथ निगरानी उड़न दस्ते का भी गठन किया है। यादव ने कहा कि सूचने देने वाले आम आदमी या कांग्रेस कार्यकर्ता को 5100 का नगद इनाम और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा। 

आरोप-पुलिस अक्षय को दे रही सुरक्षा
यादव का आरोप है कि पुलिस अक्षय को गिरफ्तार करने के बजाय सुरक्षा दे रही है। यादव ने कहा कि पहले भी वे खजराना थाना प्रभारी सुजित श्रीवास्तव से आरोपी अक्षय बम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा चुके हैं। थाना प्रभारी ने कहा था कि उनकी टीम अक्षय को गिरफ्तार करने में लगी है। कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई भी की गई है। गिरफ्तारी वारंट हमें मिल चुका है। कानून अपना काम कर रहा है। सूचना मिलने पर शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

इस मामले में जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट 
इंदौर जिला कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 17 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ धारा 307 बढ़ाई गई थी। जिसके बाद अक्षय को 10 मई को कोर्ट में पेशा होना था। लेकिन वे नदारद रहे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की 30 नंबर कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी।

5379487