जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में दोषी युवक को 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे लगाने की सजा सुनाई है। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने 15 दिन के भीतर पौधारोपण करने का निर्देश दिया। वन विभाग के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे युवक को उपयुक्त स्थान और पौधों की जानकारी प्रदान करें।

न्यायालय के खिलाफ की थी टिप्पणी
यह मामला मुरैना जिले के संबलगढ़ का है। त्रिवेणी नगर, जयपुर निवासी राहुल साहू पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर न्यायालय और अपनी पत्नी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। इस मामले में न्यायालय ने राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उसने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही पेश हुआ। 

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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने अधिवक्ता आदित्य संघी से सुझाव मांगा। उन्होंने युवक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे प्रतीकात्मक और सुधारात्मक सजा देने की बात रखी। इसके तहत भंवरताल पार्क में पौधारोपण का प्रस्ताव रखा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। युवक को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी गई।