MP Voter List: मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का वक्त आ गया है। मंगलवार (29 अक्टूबर) आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इतना ही नहीं किसी कारण आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो आप भी लिस्ट में नाम शामिल करवा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अपडेशन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदाता सूची अपडेशन प्रोसेस के साथ मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी।

18 साल वाले ऐसे करें आवेदन
1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा सबसे पहले मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग की वेब वाइड पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन हेल्पलाइन ऐप और https://voters.eci- gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।  अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद नए मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए घर तक पहुंच जाएगा। नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन निशुल्क सुविधा। किसी भी प्रकार की परेशानी होने या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। 

लीला ने की नाम जुड़वाने की अपील
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोशल मीडिया PLATFORM 'X' पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सीधी की लीला साहू का है। लीला क्षेत्रीय भाषा बघेली में 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील कर रही हैं। 

जानें कब, क्या होगा
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियों के साथ मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 करेगा। इसके बाद दावे-आपत्तियां 28 नवम्बर 2024 तक लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 9 और 10 नवंबर, 16 और 17 नवम्बर को विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसम्बर 2024 तक किया जाएगा। 

बीएलओ ने इनके नाम हटाए
बीएलओ ने एक से अधिक प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं और स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नामों को सूची से हटा दिया है। सभी लॉजिकल त्रुटियों का समाधान, पते का मानकीकरण, फोटो की गुणवत्ता की जांच और EPIC में मौजूद सभी विसंगतियों को दूर कर दिया है। जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनकी जानकारी एक अक्टूबर 2024 के आधार पर एकत्रित की गई है। इसके अलावा, उन मतदाताओं की भी जानकारी जुटाई गई है जो एक अप्रैल, एक जुलाई, और एक अक्टूबर 2025 को 18 साल के हो जाएंगे और वोट डालने के लिए पात्र होंगे।