MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज की जांच में गड़बड़ी करने वाले चार आरोपी बुधवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए। इसमें सीबीआई इंस्पेक्टर रहे राहुल राज, रवि भदौरिया, जुगल किशोर शर्मा और ओम गोस्वामी शामिल हैं। सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने इन्हें 1 जून तक रिमांड पर भेजा है।
10 दिन की रिमांड
सीबीआई ने मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें से 13 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 10 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड की समय सीमा 29 मई थी। बुधवार देर शाम 13 आरोपियों में से 9 को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।
चार आरोपियों ने मांगी जमानत
नर्सिंग कॉलेज घोटाले में चार आरोपियों के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 31 मई को सुनवाई की तारीख तय की है। हालांकि, इनकी जमानत पर नर्सिंग घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है। साथ ही उनकी जान को जोखिम है। इसलिए जमानत न दी जाए।
मजिस्ट्रेट की मौजदूगी में होगी जांच
नर्सिंग घोटाले में मंगलवार को हाईकोर्ट, सरकार और प्रशासन ने तीन अहम फैसले लिए हैं। हाईकोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए सभी सूटेबल कॉलजों की जांच दोबारा कराने के निर्देश दिए हैं। यह जांच मजिस्ट्रेट की मौजदूगी में ही की जाएगी। जांच के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 169 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को ही सौंपी गई है।
परीक्षा दे सकेंगे अनसूटबेल कॉलेजों के छात्र
राज्य सरकार ने 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर कुछ को सील कर दिया है। साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने अनसूटेबल 66 कॉलेजों के विद्यार्थियों को राहत मिली है। यह छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। सर्वाधिक अनसूटेबल 8 कॉलेज बैतूल में हैं, जिन्हें सील किया गया है।