mp pensioners dearness relief: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सेवानिवृत कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन पर महंगाई राहत का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार 28 मई को इसकी वित्तीय स्वीकृति देते हुए आदेश जारी कर दिया। बताया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश में चौथा और पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 मार्च 2024 की निर्धारित दर से महंगाई राहत दी जाएगी। इसमें 5वें वेतनमान के लिए 291 और चौथे वेतनमान के लिए 1345 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत तय की गई है। मंगलवार को वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के उप सचिव पीके श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य के ऐसे सेवानिृत्त कर्मचारी व उनके परिवार, जिनकी अनंतिम पेंशन का भुगतान चौथे व पांचवे वेतनमान में प्राप्त होता है। उन्हें ही महंगाई राहत राशि के लिए पात्र माना जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने जारी आदेश में यह भी स्प्ष्ट किया है कि राज्य सरकार ने पेंशनर व उनके पेंशनरों को मंहगाई राहत देने का फैसला लिया है, लेकिन मंहगाई राहत का भुगतान चौथे और पांचवें वेतनमान अंतर्गत निर्धारित मंहगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुए ही किया जाएगा।
महंगाई राहत के कारण किए जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे होने की स्थिति उन्हें आगामी उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे अथवा उससे कम की स्थिति छोड़ दिया जाएगा।