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E-Rickshaw Scheme: मध्य प्रदेश के ऐसे ऑटो चालक, जो वर्षों से पुराना ऑटो चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं और ई रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं। अब उनका ई-रिक्शा खरीदने का सपना सरकार पूरा करेगी। मोहन यादव सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की आमदनी बढ़ाने और शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने के मकसद से नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में इस योजना से 3500 हितग्राहियों को ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे।

ब्याज में मिलेगी सब्सिडी 
योजना में लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण राशि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि योजना के जरिए राज्य सरकार संकल्प-पत्र-2023 के अनुसार ऑटो एवं टैक्सी चालक कल्याण के संकल्प को पूरा करेगी।

ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य
इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं। इसके लिए प्रदेश में 3500 ऑटो रिक्शा चलाने वालों को प्रमोट कर ई-रिक्शा सुविधा से जोड़ा जाएगा।

महिलाओं को प्राथमिकता 
नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना वर्ष 2027-28 तक लगातार लागू रहेगी। इस योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं को विशेष रूप में लाभ प्रदान कर शासन के नारी सशक्तिकरण मिशन को बल प्रदान किया जाएगा।

ई रिक्शा खरीने मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

  • हितग्राही के पुराने डीजल रिक्शा को पुन: सुसज्जित कर ई-रिक्शा में परिवर्तित किया जाएगा।
  • हितग्राहियों को दीनदयाल जन-आजीविका मिशन-शहरी घटक के तहत  4 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • हितग्राही को मिले ऋण पर 8 प्रतिशत का ब्याज अनुदान केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से खाते में प्रदान किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना में लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

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इन शर्तों का करना होगा पालन

  • हितग्राही को नगरीय क्षेत्र का रहवासीहोगा अनिवार्य है।
  • हितग्राही की उम्र 18 से 55 वर्ष बीच होनी चाहिए और वह पूर्व से ऑटो रिक्शा संचालित कर रहा हो।
  • चयनित हितग्राही के पास मोटर व्हीकल लाइसेंस होना आवश्यक है