Happy New 2025 Guidelines: मध्य प्रदेश सहित देशभर में 2024 की विदाई और 2025 के आगमन की धूम है। राजधानी भोपाल में न्यू ईयर ईव (New Year Eve) पर पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। न्यू ईयर पर होने वाली पार्टी में पड़ोसियों की सुविधा का भी ख्याल रखना होगा। कोई भी व्यक्ति लाउड म्यूजिक (Loud Music) नहीं बजा सकेगा। देर रात तक शोर नहीं होगा। तेज आवाज वाले पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। आतिशबाजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रा में खलल न पड़े। आतिशबाजी की चिंगारी भी पड़ोसियों के घरों में जाकर न गिरे। साथ ही सर्विस लेन और सड़क पर पार्किंग करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा।
700 जवान सुरक्षा में रहेंगे तैनात
भोपाल में मंगलवार (31 दिसंबर) की शाम 6 बजे से सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो जाएगा। रात दो बजे तक वाहनों की चेकिंग होगी। शहर के 100 प्रमुख चौराहों और तिराहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। 700 जवान सड़कों पर तैनात रहेंगे। ओवर स्पीड़िंग और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी प्रमुख आयोजन स्थलों और पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी आयोजन स्थलों पर रात दस बजे तक ही पार्टी करने की अनुमति दी गई है।
500 से अधिक भीड़ तो लेनी होगी अनुमति
स्पीड रडार गन, इंटर सेप्टर वाहन भी रफ्तार पर अपनी नजर रखेगा। रात दस बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। होटल-ढाबे और रेस्ट्रां भी अपने तय समय पर ही बंद होंगे। नए साल के जश्न में यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर 500 से अधिक लोग देर रात्रि एकत्र हो रहे हैं तो इसकी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भीड़ के बीच कुछ असामाजिक तत्व न घुसे और ईव टीजिंग, छेड़छाड़, स्नैचिंग आदि वारदात न हो इसके लिए यह अनुमति अनिवार्य होगी।
इन बातों का रखें ध्यान
- सोसायटियों के बाहर सड़क या सर्विस लेन पर गाड़ी पार्क न करें।
- सोसायटी के अंदर या बाहर कार्यक्रम में अराजक तत्वों को न बुलाएं।
- डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शोर तय समय-सीमा के अंदर हो।
- जश्न में प्रतिबंधित ड्रग्स का इस्तेमाल न करें, यदि हो रहा है पुलिस को सूचना दें।
- नए साल के जश्न में जुए और अवैध तरीके से लिकर न परोसें।
- सोसायटी के अंदर, पब्लिक प्लेस, पार्क या कॉमन एरिया में पब्लिक ड्रिंकिग न करें
- सोसायटियों के रूफटॉप पर बिना मंजूरी के पार्टी न करें
- कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे।
- आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
- धारदार हथियार लाने या रखने की अनुमति नहीं होगी।