वहीद खान, भोपाल
New Year Guidelines: अगर आप भी न्यू ईयर पर धूम-धड़ाके से पार्टी और जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये खबर जरूर पढ़ लीजिए। नहीं तो आपको नए साल का जश्न जेल में बिताना पड़ सकता है। दरअसल, आबकारी विभाग ने न्यू ईयर (New Year 2025) को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिसे सभी लोगों को फॉलो करना होगा।

गाइडलाइन के मुताबिक, जश्न में शराब की पार्टी करने के लिए लाइसेंस और लाउड स्पीकर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिसके तहत रात 12 बजे तक ही बार खोले जा सकेंगे। होटल या रेस्टोरेंट में शराब नहीं मिलेगी। इसके लिए आबकारी विभाग की टीमें नजर रखेंगी। आम लोग नजदीकी थाने या आबकारी अफसरों को इस बारे में सीधे शिकायत कर सकते हैं।

रात 12 बजे तक खुलेंगे बार
आबकारी कंट्रोल प्रभारी आरजी भदौरिया का कहना है कि नए साल पर अस्थाई लाइसेंस दे रहे हैं। यह लाइसेंस ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। न्यू ईयर के पहले 31 दिसंबर की रात में होटल, बार और रेस्टोरेंट की जांच करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें पूरे शहर में घूमेंगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी। बार रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं, होटल-रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी। इन मौकों पर आबकारी विभाग दो घंटे अतिरिक्त शराब पिलाने के लिए परमिशन भी देगा, जिसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। 

नहीं बजेगा डीजे, टीमें रखेंगी नजर
नए साल का जश्न मनाने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर पाबंदी रहेगी। डीजे बजाने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए भोपाल में साउंड लिमिट तय की गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत तय आवाज में साउंड सिस्टम बजाना अनिवार्य है। इसके लिए टीमें नजर रखेंगी।

कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस से लेनी होगी अनुमति
नए साल पर कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व पुलिस से अनुमति लेनी होगी। आदेश के तहत व्यावसायिक संस्थानों होटल, लॉज, मैरिज गार्डन में सामूहिक रूप से कार्यक्रम, पार्टी आयोजित करने से पूर्व पुलिस से अनुमति प्राप्त करनी होगी।