भोपाल। मध्यप्रदेश में NSUI के उपाध्यक्ष रवि परमार को Msc (मास्टर ऑफ साइंस) नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है और एग्जाम देने की अनुमति मांगी है। यह परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा 26 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। 

याचिकाकर्ता रवि परमार का कहना है कि मेरे खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज होने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित करना अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकें। 

कब हुई थी FIR
रवि परमार पर नर्सिंग घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके चलते उन्हें 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाली एमएससी नर्सिंग में बैठने से रोका जा रहा है। 

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क्या कहते हैं ESB के नियम 
कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की प्रवेश परीक्षा के लिए जारी नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ थाने में कोई (चाहे कोई राजनीतिक धरना प्रदर्शन के भी प्रकरण हो) एफआईआर या आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित हैं और उसे कोर्ट से सजा मिल चुकी हो, ऐसा व्यक्ति परीक्षा के लिए अयोग्य होगा।