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MP Nursing Colleges : प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम ने इसे खारिज कर दिया है, जिससे संचालकों के लिए बड़ा झटका है।

MP Nursing Colleges : प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने सीबीआई द्वारा कॉलेज की दोबारा जांच को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम ने इसे खारिज कर दिया है। यह नर्सिंग कॉलेज के संचालकों के लिए बड़ा झटका है।

दोबारा जांच का रास्ता फिर से खुल गया है
याचिका खारिज होने के बाद 169 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई से दोबारा जांच का रास्ता फिर से खुल गया है। विदित हो कि कोरोना के बाद एमपी में बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज खुल गए थे, जिसमें से अधिकतर कॉलेजों को मान्यता भी मिल गई थी। लेकिन शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट एक बार सीबीआई जांच करवा चुका है। जांच में धांधली का आरोप लगने के बाद हाई कोर्ट ने दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही इस बार जांच के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

दोबारा सीबीआई जांच के निर्णय को दी थी चुनौती
पूर्व में एक जनहित याचिका के माध्यम से इन कॉलेजों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इन कॉलेजों की पढ़ाई पर रोक लगाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि, जांच के बाद जो कॉलेज मानकों पर खरा उतरेगा उसको सही मान्यता दी जाए। इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की, उसने मानकों के विपरीत कई नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का आदेश भी दिया तो कई कॉलेजों को सुविधाओं में सुधार के साथ कॉलेज संचालित रहने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के दोबारा जांच के निर्णय के खिलाफ चुनौती
इसी जांच के दौरान भोपाल में सीबीआई के जांच अधिकारी ही कॉलेज संचालकों से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। जांच में सीबीआई द्वारा योग्य ठहराए गए कॉलेज के संचालकों ने हाईकोर्ट के दोबारा सीबीआई जांच के निर्णय के खिलाफ चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज के संचालकों द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

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