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MP News: ग्वालियर जिले में पुलिस विभाग के एक अधिकारी की पत्नी का रेस्टोरेंट वन विभाग की जमीन पर संचालित होने की जानकारी सामने आई है। शिकायतकर्ता की दलील के बाद मामले का खुलासा हुआ है, अब इस मामले में रेस्टोरेंट की संचालिका द्वारा कोर्ट से स्टे की मांग की गई है। इस रेस्टोरेंट को खाली करने का नोटिस भी वन विभाग की ओर से दिया गया है।

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुलिस विभाग के एक अधिकारी की पत्नी द्वारा संचालित रेस्टोरेंट पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने इस रेस्टोरेंट की दीवारों पर बेदखली का आदेश चस्पा करते हुए कार्रवाई की है। विभाग की ओर से अब रेस्टोरेंट को एक सप्ताह के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया है। आरोप है कि यह रेस्टोरेंट वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था।

तात्कालिक याचिका कोर्ट ने खारिज की 
जिस जमीन पर पुलिस विभाग के अधिकारी की पत्नी का रेस्टोरेंट संचालित है, अब इस विवाद पर अदालती कार्रवाई भी की जा रही है। रेस्टोरेंट की संचालक ने मामले की सुनवाई के लिए तात्कालिक याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले में रेस्टोरेंट संचालिका द्वारा कोर्ट से स्टे की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता संकेत साहू की दलील
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता संकेत साहू ने मामले में शिकायत की थी कि जिले के घाटीगांव तहसील के गांव दोरार के सर्वे नंबर 1221 पर प्रियंका शर्मा पत्नी विनय शर्मा ने मुन्ना गुप्ता से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए 9 फरवरी 2019 को उक्त जमीन की खरीद की। प्रियंका शर्मा की ओर से जब इस जमीन के सीमांकन के लिए नायब तहसीलदार घाटीगांव को आवेदन दिया गया, तब तहसीलदार की ओर से जमीन का सीमांकन किया गया।

भूमि का नामांतरण और डायवर्सन भी
सीमाकंन के दौरन उक्त जमीन वन विभाग के क्षेत्र की ज्ञात हुई। शिकायतकर्ता की ओर से यह बताया गया कि जमीन का सीमांकन करने के साथ इसका नामांतरण और डायवर्सन भी किया गया। प्रियंका शर्मा ने इस खसरे में अपना नाम चढ़ाते हुए यहां एक रेस्टोरेंट संचालित करना शुरू कर दिया था। सर्वे नंबर 1221 के अनुसार यह जमीन 1969 में नोटिफिकेशन के द्वारा संरक्षित वन भूमि घोषित की गई थी। प्रियंका शर्मा के बारे में यह जानकारी सामने आई है कि उनके पति विनय शर्मा थाना इंदौर जिले में प्रभारी के पद पर वर्तमान में नियुक्त हैं।

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