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Employees Leave Rules change: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शासकीय कर्मचारियों की परेशानी बढ़ सकती है। कलेक्टर ने अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अब ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।

Employees Leave Rules change: मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की परेशानी बढ़ सकती है। अवकाश के लिए उन्हें अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। NIC ने इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया है। कर्मचारी को इसी पोर्टल में अवकाश संबंधी जानकारी फीड करनी होगी। 

ऑनलाइन अवकाश की व्यवस्था अभी कलेक्ट्रेट में लागू की गई है। राजगढ़ कलेक्टर ने गिरीश कुमार मिश्रा ने सोमवार को हुई टीएल बैठक में नई व्यवस्था की जानकारी दी है। साथ ही कहा, अवकाश के आफलाइन आवेदन अब मान्य नहीं किए जाएंगे।

ई-अटेंडेंस के बाद ई-एप्लीकेशन
दरअसल, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। ई-ऑफिस, ई-मंत्रालय के साथ ऑनलाइन कामकाज पर जोर दिया जा रहा है। कर्मचारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस पहले ही लागू कर दी गई है। अब कर्मचारियों के लिए अवकाश के लिए भी ई-एप्लीकेशन लांच किया गया है। जल्द ही यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा  सकती है। 

तहसीलदार पर जुर्माना 
कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने CM हेल्पलाइन और लोकसेवा गांरटी के मामलों की समीक्षा की। सभी विभागों को ए ग्रेड में लाने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर जीरापुर तहसीलदार आरपी ठाकुर पर जुर्माना अधिरोपित किया है। साथ ही परिवहन अधिकारी को स्कूल वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं। 

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बीआरसी को नोटिस 
कलेक्टर ने राजगढ़ बीआरसी की परफार्मेंस पर चिंता जताई है। उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। विवेकानंद जंयती पर 12 जनवरी को मनाए जाने वाले युवा दिवस की तैयारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। 

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