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Navratri 2024: MP के रतलाम नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि मेले में इस बार दुकानदारों को दुकान पर नाम और पता का बोर्ड लगाना होगा। ़10 दिन चलने वाले मेले में MP, UP सहित कई राज्यों के व्यापारी दुकान लगाते हैं।

Navratri 2024: मध्यप्रदेश के रतलाम नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। कालिका माता मंदिर में 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि मेले में इस बार दुकानदारों को दुकान पर नाम और पता का बोर्ड लगाना होगा। 12 अक्टूबर तक चलने वाले मेले में MP, UP, राजस्थान, गुजरात के भी व्यापारी दुकान लगाते हैं। पहली बार मेले में आने वाले दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम के राजस्व समिति प्रभारी दिलीप गांधी का कहना है कि यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा, क्योंकि कोई बिचौलिया बीच में न आए। वास्तिवक को ही दुकान मिले।   

मंदिर में 9 दिन चलेगा गरबा रास 
रतलाम के कालिका माता मंदिर में 3 अक्टूबर को नवरात्रि मेले का शुभारंभ होगा। 12 अक्टूबर तक वाले मेले में एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात के भी व्यापारी आकर दुकान लगाते हैं। कालिका माता मेले में 9 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। बड़ी संख्या में शहरवासियों के अलावा जिले के भी लोग इस मेले में आते है। मंदिर में 9 दिवसीय गरबा रास होता है। मंदिर परिसर स्थित श्री राम मंदिर के सामने वाला परिसर और पोलो ग्राउंड के पास आंबेडकर ग्राउंड में दुकानें- झूले लगाए जाते हैं।

इसलिए लिया गया निर्णय
रतलाम नगर निगम के राजस्व समिति प्रभारी दिलीप गांधी ने कहा कि कि मेले में रतलाम के साथ-साथ अन्य स्थानों से भी लोग दुकानें लगाने आते हैं। यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और सही व्यक्ति को ही दुकान मिल सके। टेंडर प्रक्रिया के बाद एक स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, जिसे आधार कार्ड के साथ दुकान पर रखना अनिवार्य है। जब भी कोई जांच करने आएगा, तो दुकानदार को इसकी जानकारी देनी होगी। दिलीप ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति के नाम से टेंडर हुआ है, उसी को दुकान मिले।  

अब तक 80 दुकानों का आवंटन 
पोलो ग्राउंड के आसपास और आंबेडकर ग्राउंड में 158 दुकानें लगेंगी। बाकी कालिका माता मंदिर परिसर के झाली तालाब के आसपास, राम मंदिर के सामने की तरफ लगेंगी। अब तक 80 दुकानों का आवंटन हो चुका है। नगर निगम ने एक नक्शा बना रखा है। नक्शे को देखकर आवेदन करना होगा। जिस नंबर और जिस जगह की दुकान चाहिए, उस हिसाब से आवेदन भरना होगा। 

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