Right To Education: शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 5 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा। दस्तावेजों का सत्यापन 9 मार्च तक किया जाएगा। पहले इसके आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च तय की गई थी।
मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन करने की तारीख में बढ़ोत्तरी कर दी है। पहले आवेदन करने की तिथि 23 फरवरी से 3 मार्च रखी गई थी, लेकिन इसकी तिथि को बढ़ाकर 5 मार्च कर दी गई है। जबकि दस्तावेजों के सत्यापन 9 मार्च तक किए जाएंगे।
तय तारीख में की गई बढ़ोत्तरी
साल 2024 में आरटीई के तहत भारी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। आवेदन करने की तिथि 23 फरवरी तय की गई थी लेकिन किसी कारणवश 29 फरवरी तक आरटीई पोर्टल शुरू नहीं हुआ था। जिसके कारण तय तारीख में बढोत्तरी की गई।
कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए है यह सुविधा
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश देने का कार्य किया जाता है। इसके तहत पात्र उम्मीदवार आवेदन करने के बाद 9 मार्च तक अपने जरूरी दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन करा सकेंगे। इसके बाद पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके माध्यम से छात्रों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। लॉटरी में नाम आने वाले छात्र आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे।
22 मार्च से शुरू होगा दूसरा चरण
प्रवेश लेने की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण की जाएगी। 22 मार्च से दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू होगी। जिसकी ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को निकाली जाएगी। इसमें भी लॉटरी से आवेदक चयनित किए जाएंगे। जो 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच अपने आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे।
काफी संख्या में किए गए आवेदन
साल 2024 में 23 फरवरी से आरटीई के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन एक सप्ताह तक कई बार सर्वर डाउन रहने के कारण फार्म नहीं भरे गए। जिसके चलते कई आवेदक आनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाएं। हालांकि अभी तक आरटीई के तहत आरक्षित सीटों के लिए काफी संख्या में आवेदन किए जा चुके हैं।