Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महिला आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री मेरी लड़की बहिन’ योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में तीसरी किस्त के रूप में ₹1,500 जमा किए गए हैं। इस योजना के जरिए अब तक महिला लाभार्थियों को कुल ₹4,500 की सहायता दी जा चुकी है, जो तीन किस्तों में दी गई है।
1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं ने करवाया पंजीकरण
इस योजना की शुरुआत राज्य के बजट में की गई थी और अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसमें पंजीकरण कराया है। योजना की सफलता का मुख्य कारण इसका उद्देश्य है, जिसमें प्रत्येक परिवार की दो महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है।
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विपक्ष के विरोध पर सरकार का जवाब
हालांकि विपक्ष ने इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की धमकी दी थी, सरकार ने योजना की निरंतरता को बनाए रखा है। विपक्ष ने योजना के खिलाफ नकारात्मक प्रचार और गलत सूचना फैलाने का भी प्रयास किया, लेकिन सरकार ने तकनीकी समस्याओं का समाधान करते हुए ऑफ़लाइन पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत किया।
इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में वित्त मंत्री अजित पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने इस योजना के निरंतर चलने का वादा किया है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ा है।
वित्तीय प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण
‘लड़की बहिनी योजना’ को लागू करने के लिए ₹46 हजार करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना राज्य की आर्थिक स्थिति पर भार न डाले। इस वित्तीय प्रबंधन ने इस योजना को अन्य राज्यों की समान योजनाओं से अलग किया है, जो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं।
सरकार का लक्ष्य न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे और नागरिक कल्याण के व्यापक विकास पर भी ध्यान देना है। किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार जमीनी स्तर पर परिवारों को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है।
लड़की बहिन योजना’ के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के लिए पात्र वही महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। साथ ही Ladli Behna Yojana का लाभ राज्य की मूल निवासी महिलाओं को दिया जाएगा। पात्र महिलाओं की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होगी।