DA Hike: महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारियों को महाशिवरात्रि से पहले बड़ी सौगात, फडणवीस सरकार ने 12 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता 

Dearness Allowance: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाशिवरात्रि से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार (25 फरवरी) को उनके महंगाई भत्ते 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है।;

Update:2025-02-25 22:11 IST
CM Devendra FadnavisCM Devendra Fadnavis
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Dearness Allowance: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य कर्मचारियों को महाशिवरात्रि से एक दिन पहले बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार (25 फरवरी) को कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 12 प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

महाराष्ट्र में राज्य कर्मचारियों को अभी महंगाई भत्ता (डीए)  मूलवेतन का 443 प्रतिशत दिया जाता था। इसमें 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। लिहाजा, डीए के तौर पर उन्हें मूल वेतन का 455 प्रतिशत राशि दी जाएगी। इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। 

17 लाख कर्मचारियों को फायदा
जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ DA (महंगाई भत्ता) 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। 1 जुलाई से 31 जनवरी तक की राशि ऐरियर के तौर पर दी जाएगी। सरकार के इस आदेश से राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 

भविष्य में भी लागू रहेंगे मौजूदा प्रावधान
महाराष्ट्र सरकार ने जारी आदेश में बताया, संशोधित महंगाई भत्ते पर व्यय सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। साथ ही डीए संवितरण के संबंध में मौजूदा प्रक्रियाएं और प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे। 

केंद्रीय कर्मचारियों को भी हो सकता है फायदा
महाराष्ट्र में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह बढ़ोत्तरी 5वें वेतनमान के अनुसार की गई है। जबकि, अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की वृद्धि का सुझाव दिया  है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर (7वें वेतन आयोग अनुसार) 55.98% हो जाएगा।

झारखंड में 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी 
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 18 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील होगा। झारखंड में कर्मचारियों को छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत मौजूदा डीए 239 प्रतिशत से बढ़कर 246 प्रतिशत (मूल वेतन का) हो जाएगा। 

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