Mumbai Accident: मुम्बई के गोरगांव क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। एक 17 साल के लड़के ने तेज रफ्तार एसयूवी (SUV) से दूध बेचने वाले शख्स को कुचल दिया कि। हादसे में नवीन वैष्णव की जान ले ली। हादसा सुबह 4 बजे के आसपास हुआ, जब नवीन वैष्णव अपनी टू-व्हीलर पर दूध वितरित कर रहे थे। तेज रफ्तार में आ रही महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने नवीन के वाहन को टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो गलत साइड में चल रही थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।
नाबालिग ड्राइवर और गाड़ी मालिक पर केस दर्ज
इस हादसे के बाद पुलिस ने नाबालिग ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कार चला रहे लड़के के साथ-साथ एसयूवी मालिक इकबाल जिवानी और उसके बेटे मोहम्मद फाज इकबाल जिवानी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। गाड़ी मालिक पर इसलिए मामला दर्ज किया गया है क्योंकि नाबालिग ड्राइवर से एक्सिडेंट होने पर गाड़ी मालिक और जिम्मेदार वयस्क को भी जवाबदेह ठहराया जाता है। पुलिस ने किशोर का ब्लड सैंपल भी जांच के लिए भेजा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह शराब के नशे में था या नहीं।
हादसे के बाद लड़के ने भागने की कोशिश की
दुर्घटना के बाद एसयूवी एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। घटना के बाद गाड़ी चला रहे लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन चोट लगने के कारण वह भाग नहीं पाया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने कहा है कि हो सकता है कि नाबालिग लड़के के साथ पार्टी की हो और शराब पी हो। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है।
Three, including a minor, arrested after their speeding car hit a bike in Mumbai's Goregaon.
— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) August 30, 2024
The bike rider died as he was being taken to the hospital. #Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/FnzoryQcFS
पुणे में भी हुआ था ऐसा ही हादसा
कुछ महीने पहले पुणे में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। पुणे में एक नाबालिग ने शराब के नशे में पोर्श कार चलाते हुए दो आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया था। उस घटना में भी नाबालिग ड्राइवर को पकड़ने के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने उसे एक वयस्क के रूप में आरोपित करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, जुवेनाइल बोर्ड के एक सदस्य ने नाबालिग लड़के को कुछ मामूली शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।
पुणे हिट एंड रन केस में किशोर को दी गई थी जमानत
पुणे हिट एंड रन के मामले में किशोर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसे जमानत देने के लिए ट्रैफिक नियमों पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त रखी गई थी। हालांकि, पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड के फैसले को चुनौती दी। जिसके बाद पुणे हिट एंड रन केस के नाबालिग लड़के की जमानत रद्द कर दी गई और उसे चाइल्ड होम भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग आरोपी को सभी शर्तें पूरी करने पर रिहा किया गया था।