Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में बने सभी नए जिलों को उनके मूल जिलों में मर्ज करने के संकेत दिए हैं। वर्तमान की भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि राजस्व से जुड़े सभी काम पुराने मूल जिले के कलेक्टर ही करेंगे। वहीं इन जिलों के कलेक्टर्स के पावर को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। 

बता दें, 5 अगस्त 2023 को गहलोत सरकार ने 17 नए जिलों का गठन का नॉटिफिकेशन जारी किया था। सभी नए जिलों के राजस्व कलेक्शन, वर्क सेंशन और काम के बदले भुगतान के अधिकार मूल जिला कलेक्टर को ही दिए थे। इस अधिकार की अवधि 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई, लेकिन भजनलाल सरकार ने अब इसे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक करने का आदेश जारी किया है। हालांकि सरकार ने अभी तक यह क्लियर नहीं किया है कि कौन से नए जिले, पुराने जिले में मर्ज होंगे। लेकिन इन सभी छोटे जिलों का काम मूल जिलों के कलेक्टर देखेंगे।