Rajasthan: भजनलाल सरकार की उपचुनाव के बाद शनिवार, 30 नवंबर को पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी गई है। यह बिल बजट सत्र में लाया जाएगा। इसके अलावा आरएसी कॉन्सटेबल भर्ती के लिए 10 की जगह 12वीं पास अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट की बैठक में भजनलाल सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि धर्मांतरण विरोधी बिल को बजट सत्र में लाया जाएगा। जिसके तहत जबरन धर्मांतरण करने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान रहेगा। अगर खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो इसकी जानकारी 60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी।

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आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती की योग्यता 12वीं पास जरूरी
बैठक में आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती में में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार आरएसी कॉन्स्टेबल में भर्ती के लिए पहले 10 वीं पास होना अनिवार्य था, जिसे अब 12 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास की योग्यता रहेगी। कैबिनेट बैठक में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

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7वें राज्य ​वित्त आयोग के गठन को मंजूरी
इसके अलावा भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण, 9 नीतियों को भी मंजूरी दी है। बता दें, राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पहले से ही 12 वीं पास योग्यता है, केवल आरएसी और मेवाड़ भील कोर के लिए योग्यता 10 वीं पास रखी गई थी। वहीं 7वें राज्य ​वित्त आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा।