Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के करीब 15 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है। भजनलाल सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश की समय सीमा को बढ़ा दी है। जिसकी वजह से प्रदेश की करीब 23 हजार खदानें बंद नहीं होंगी।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर शुक्रवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करता है। तब तक खनन जारी रखा जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 नवम्बर को करेगा।
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राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार्य किया
बता दें, राजस्थान सरकार ने इसको लेकर अनुरोध विभाग से अनुरोध किया था। जिसमें NGT ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) की ओर से समय सीमा बढ़ाने को लेकर मना कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
15 लाख लोगों की नौकरी पर आ जाता संकट
जानकारों की मानें तो अगर यह खदान बंद होती तो राजस्थान में बेरोजगारी, सामाजिक अशांति और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता। इसके अलावा इन खदानों में काम करने वाले करीब 15 लाख लोगों की नौकरी भी चली जाती। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ही 12 नवंबर को इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा।