UP  News: उत्तर प्रदेश में जगह-जगह संचालित यूज्ड कार बाजार पर प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। बिना पंजीयन पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों की सूची तैयार की जा रही है। सूची तैयार होने के बाद नोटिस जारी होंगे। केंद्र की नई नीति के अनुसार अब पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे।

केंद्र की मोदी सरकार ने दिसंबर 2022 में ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल (एडीआरवी) और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग (एसओपी) नीति बनाई थी। इस नीति के तहत पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का डाटा भी परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसे में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले व्यवसाइयों को पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। 

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पंजीयन के लिए जरूरी शर्तें 
अकेले बरेली जिले में 100 से ज्यादा वाहन बाजार संचालित हैं। जहां बाइक से लेकर लग्जरी कार तक खरीदी-बेची जा रही हैं, लेकिन किसी वाहन बाजार का पंजीयन नहीं है। परिवहन विभाग ने सभी आदेशित किया है कि 30 दिन के अंदर पंजीयन के लिए आवेदन कराएं। पंजीयन के लिए एक करोड़ की नेटवर्थ और 20 लाख की बैंक गारंटी जरूरी है। 

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नई पॉलिसी पर काम शुरू
बरेली के एआरटीओ मनोज सिंह की मानें तो सभी वाहन बाजार बिना पंजीयन के संचालित हैं। इनकी सूची तैयार की जा रही है। नई पॉलिसी के अनुसार, अब अधिकृत डीलर ही पुराने वाहनों का कारोबार कर सकते हैं। इनके यहां से बेचे गए पुराने वाहनों का डाटा भी परिवहन विभाग के पोर्टल में दर्ज किया जाना है। शासन के निर्देश पर नई पॉलिसी पर काम शुरू किया गया है।