Dungarpur case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती में घुसकर मारपीट और लूटपाट के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान व पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन समेत चार लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है। 18 मार्च को रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में सभी को सजा सुनाई जाएगी। बता दें, एक के बाद एक कई केसेज में उनके खिलाफ कोर्ट फैसले सुना चुकी है। 

सीतापुर जेल से कोर्ट लाया गया
बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सीतापुर जेल से शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर लाया गया। उनके साथ इस मामले में आरोपी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान थे। साथ ही पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन भी को भी कोर्ट में लाया गया। सभी आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा के ऐलान की तारीख मुकर्रर की है। पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी।