chandan gupta: चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोगों को उम्रक़ैद, कासगंज में 7 साल पहले हुई थी वारदात 

kasganj chandan gupta murder case
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कासगंज के चंदन गुप्ता हत्या मामले में 28 को उम्रकैद की सजा, मां कोर्ट में लहराया तिरंगा।
chandan gupta kasganj: लखनऊ की एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को चंदन गुप्ता हत्या मामले में 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन्हें दोषी करार दिया था। कासगंज में यह घटना 6 साल पहले हुई थी।

chandan gupta kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज में 7 साल पहले हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार (2 जनवरी) को इन्हें दोषी करार दिया था। शुक्रवार को आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चंदन के माता-पिता और बहन ने तिरंगा लहराकर न्यायपालिका के प्रति आभार जताया। कहा, आज चंदन की आत्मा को शांति मिली होगी।

गोली मारने वालों को मिलनी चाहिए थी फांसी
लखनऊ की NIA कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद चंदन की मां संगीता गुप्ता भावुक हो गईं। कहा, न्याय तो मिला, लेकिन थोड़ी कसक रह गई। गोली मारने वालों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था। पिता कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। पत्नी और बेटी के साथ उन्होंने घर की छत से तिरंगा लहराया।

गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में हुई थी मौत
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस पर युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें चंदन सहित सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल थे। यात्रा जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाक़े में पहुंची, पत्थरबाज़ी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़े की दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। इस गोलीबारी में चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी।

28 आरोपी दोषी, 1 की मौत

  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच कर 31 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की थी। शुक्रवार को NIA की स्पेशल कोर्ट ने 28 को दोषी मानते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है। एक की मौत हो चुकी है।
  • एडीजे विवेकानंदशरण त्रिपाठी ने धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), और 147 (दंगा), 149 (ग़ैर-क़ानूनी सभा में शामिल होने) के तहत दोषी करार दिया है। धारा 124 ए (राजद्रोह) का मामला अभी विचाराधीन है।

NIA कोर्ट ने इन्हें सुनाई सजा
एनआईए कोर्ट ने जिन 28 अभियुक्तों को सजा सुनाई है, उनमें वसीम, सलीम, नसीम, असलम क़ुरैशी, आशिक क़ुरैशी, जाहिद, तौफ़ीक, अकरम, खिल्लन, शादाब, सलमान, राहत, मोहसिन, शाकिब, आसिफ, बबलू, वासिफ, निशू, शमशाद, जफ़र, इमरान, साकिर, परवेज़, फैज़ान, खालिद इमरान क़य्यूम, मुनाज़िर, शाकिर सिद्दीकी और आमिर शामिल हैं।

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हथियान लेकर पहुंचे थे यह लोग
वसीम, सलीम, नसीम, मोहसिन, बबलू, राहत और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी माना गया है। चार्ज़शीट के मुताबिक़, यह लोग हथियार लेकर घटन स्थल पर पहुंचे थे। कोर्ट में चंदन गुप्ता की ओर से पैरवी करने वाले वकील एमके सिंह ने बताया कि धारा 302 के तहत दो ही सज़ा हैं, या तो मौत या फिर आजीवन कारावास।

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