chandan gupta: चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोगों को उम्रक़ैद, कासगंज में 7 साल पहले हुई थी वारदात

chandan gupta kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज में 7 साल पहले हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार (2 जनवरी) को इन्हें दोषी करार दिया था। शुक्रवार को आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चंदन के माता-पिता और बहन ने तिरंगा लहराकर न्यायपालिका के प्रति आभार जताया। कहा, आज चंदन की आत्मा को शांति मिली होगी।
गोली मारने वालों को मिलनी चाहिए थी फांसी
लखनऊ की NIA कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद चंदन की मां संगीता गुप्ता भावुक हो गईं। कहा, न्याय तो मिला, लेकिन थोड़ी कसक रह गई। गोली मारने वालों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था। पिता कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। पत्नी और बेटी के साथ उन्होंने घर की छत से तिरंगा लहराया।
लखनऊ की NIA कोर्ट ने 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मां संगीता ने कहा, न्याय मिला, लेकिन कसक रह गई। हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाना था। pic.twitter.com/xzFUsS8TWl
— sonelal.kushwaha (@KushwahaK45286) January 3, 2025
गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में हुई थी मौत
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस पर युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें चंदन सहित सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल थे। यात्रा जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाक़े में पहुंची, पत्थरबाज़ी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़े की दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। इस गोलीबारी में चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी।
28 आरोपी दोषी, 1 की मौत
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच कर 31 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की थी। शुक्रवार को NIA की स्पेशल कोर्ट ने 28 को दोषी मानते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है। एक की मौत हो चुकी है।
- एडीजे विवेकानंदशरण त्रिपाठी ने धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), और 147 (दंगा), 149 (ग़ैर-क़ानूनी सभा में शामिल होने) के तहत दोषी करार दिया है। धारा 124 ए (राजद्रोह) का मामला अभी विचाराधीन है।
NIA कोर्ट ने इन्हें सुनाई सजा
एनआईए कोर्ट ने जिन 28 अभियुक्तों को सजा सुनाई है, उनमें वसीम, सलीम, नसीम, असलम क़ुरैशी, आशिक क़ुरैशी, जाहिद, तौफ़ीक, अकरम, खिल्लन, शादाब, सलमान, राहत, मोहसिन, शाकिब, आसिफ, बबलू, वासिफ, निशू, शमशाद, जफ़र, इमरान, साकिर, परवेज़, फैज़ान, खालिद इमरान क़य्यूम, मुनाज़िर, शाकिर सिद्दीकी और आमिर शामिल हैं।
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#WATCH कासगंज(उत्तर प्रदेश): चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सरकारी वकील मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया, "सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 लोगों को बरी किया गया है। हम उनके खिलाफ अपील करेंगे..." pic.twitter.com/jMxnQ0W0Z0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2025
हथियान लेकर पहुंचे थे यह लोग
वसीम, सलीम, नसीम, मोहसिन, बबलू, राहत और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी माना गया है। चार्ज़शीट के मुताबिक़, यह लोग हथियार लेकर घटन स्थल पर पहुंचे थे। कोर्ट में चंदन गुप्ता की ओर से पैरवी करने वाले वकील एमके सिंह ने बताया कि धारा 302 के तहत दो ही सज़ा हैं, या तो मौत या फिर आजीवन कारावास।
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