कांग्रेस नेता जयराम रमेश को लीगल नोटिस: अमित शाह पर की थी टिप्पणी, जानें प्रयागराज जिला कोर्ट ने क्या मांगा जवाब?

Prayagraj Court on Jairam Ramesh: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ फौजदारी का केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज की जिला अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। जयराम रमेश ने 1 जून को दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह कलेक्टर्स को फोन कर डराते धमकाते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील व भाजपा विधि विभाग के सह संयोजक सुशील कुमार मिश्र ने जयराम रमेश के खिलाफ यह वाद दायर किया है। बताया कि कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जयराम रमेश से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को है।
चुनाव आयोग ने मांगी थी तथ्यात्मक जानकारी
एडवोकेट सुशील मिश्र ने दायर वाद में बताया, कांग्रेस नेता के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया था। साथ ही पत्र लिखकर कमीशन ने उनके दावों से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी मांगी थी। ताकि, कार्रवाई की जा सके।
इलेक्शन कमीशन ने किया था रिएक्ट
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर अमित शाह को लेकर एक पोस्ट लिखी थी। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ऐसी बयानबाजी से चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होते हैं। साथ ही बताया था कि आचार संहिता के दौरान सभी अधिकारी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। अब तक किसी DM ने ऐसी जानकारी नहीं दी।
जयराम रमेश ने 1 जून को लिखी थी पोस्ट
जयराम रमेश ने 1 जून को सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर यह दावा किया था। इलेक्शन कमीशन ने 2 जून को मामले पर संज्ञान लेकर कहा था कि जयराम रमेश नेशनल पार्टी के जिम्मेदारी, अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से उन 150 DM की डिटेल भी मांगी थी, जिन्हें गृहमंत्री की तरफ से फोन किए जाने का आप दावा किया था।
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