Meerut Gudri Bazaar murder case: मेरठ के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 5 अगस्त को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्याकांड के 16 साल बाद एंटी करप्शन स्पेशल जज पवन कुमार शुक्ला ने 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 31 जुलाई 2024 को अदालत ने हत्या में शामिल सभी 10 को दोषी करार दिया था। सोमवार को कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया।
जानें कोर्ट में क्या हुई बहस
सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी कि ये एक जघन्य हत्याकांड है। तीनों युवकों के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ। छुरे से गले काटे गए, गोलियां मारी गईं। पाइपों से पीटा गया। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। इसलिए ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।
लंच के बाद जज ने सुनाया फैसला
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा, मुलजिमों का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तीन शवों के टुकड़े नहीं किए गए, यह सिर्फ मीडिया ट्रायल है। ऐसे में यह दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज डायस से उठ गए। लंच के बाद वह वापस डायस पर पहुंचे और फैसला सुनाया।
सिलसिलेवार जानें पूरी कहानी
इजलाल की दोस्ती मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली शीबा सिरोही से थी। इजलाल शीबा से एकतरफा प्यार करता था। सुनील ढाका भी शीबा को चाहने लगा। सुनील अपने दोस्त पुनीत और सुधीर के साथ शीबा से मिलता था। यह बात इजलाल को पसंद नहीं थी। शीबा ने भी इजलाल को तीनों के खिलाफ उकसाया। तीनों को गुदड़ी बाजार में आरोपी इजलाल ने घर बुलाया।
22 मई 2008 को की थी हत्या
22 मई 2008 की रात को हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर गुदड़ी बाजार में तीन दोस्तों की दर्दनाक हत्या की गई थी। 23 मई को बागपत और मेरठ जिले के बॉर्डर पर बालैनी नदी के किनारे 3 युवकों के शव मिले। मृतकों की पहचान सुनील ढाका (27) निवासी जागृति विहार मेरठ, पुनीत गिरि (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड मेरठ और सुधीर उज्जवल (23) निवासी गांव सिरसली, बागपत के रूप में हुई।
गोली मारी, गला काटा और आखें फोड़ी
इजलाल कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों युवकों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा। लाठी-डंडों से पीटा। आंखें भी फोड़ दीं। केस में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगी थी। 2 की पहले ही मौत हो चुकी है। 1 नामजद जुवेनाइल में छूट गया। 1 की फाइल अभी विचाराधीन है। 10 को दोषी उम्रकैद की सजा सुनाई गई। केस में 33 लोगों ने गवाही दी थी।
कोर्ट ने इन्हें दी सजा
हत्याकांड के 16 साल अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 पवन कुमार शुक्ला ने इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र अहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान और बदरुद्दीन इलाहीबख्श और शीबा सिरोही पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया। सोमवार 5 अगस्त को कोर्ट ने सभी उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया।