Mathura shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque dispute Allahabad High Court Order Updates: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकर कर लिया, जिसमें कोर्ट कमिश्नर की तैनाती और सर्वे की मांग की गई थी। अदालत ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है। अब सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी।
18 दिसंबर को तय होगा कमिश्नर
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी है। तथ्यों को जानने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। 18 दिसंबर को एडवोकेट कमिश्नर तय होगा। उसी दिन यह भी तय हो जाएगा कि सर्वे करने कौन-कौन जाएगा और कितने लोगों की टीम सर्वे में रहेगी। पिछले हफ्ते याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी।
इन सात लोगों ने दाखिल की थी याचिका
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इनमें वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे, देवकी नंदन शामिल हैं। जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष में फैसला दिया।
क्या है हिंदू पक्ष का दावा?
दायर याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। इसलिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि मस्जिद में एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है, जो हिंदू मंदिरों में ही मिलता है। शेषनाग की एक छवि भी वहां मौजूद है, जो हिंदूओं के देवताओं में से एक हैं। मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है।
राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा- सर्वेक्षण महत्वपूर्ण
अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि हिंदू पक्ष में फैसला आया। सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से तथ्य दिखाता है।