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UP Woman hanged in UAE: उत्तर प्रदेश की एक महिला को दुबई में फांसी की सजा दी गई है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार (3 मार्च) को दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजे पत्र में बताया कि महिला बांदा जिले की रहने वाली 33 वर्षीय शहजादी खान है। संयुक्त अरब अमीरात में वह केयर टेकर के तौर पर नौकरी कर रही थी, लेकिन नवजात शिशु की मौत के मामले में दोषी पाए जाने पर 15 फरवरी को उसे फांसी की सजा दी गई। 

नवजात की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया
शहजादी खान 19 दिसंबर, 2022 को पर्यटक वीजा लेकर अबू धाबी गई थी। वहां एक परिवार में केयरटेकर का काम करती थी, लेकिन फरवरी 2023 में उनके नवजात बेटे की मौत हो गई। दंपति ने इसके लिए शहजादी को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायत दर्ज कराई। जिस कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

वथबा सेंट्रल जेल में रखा
UAE की कोर्ट ने 31 जुलाई, 2023 को मौत की सज़ा सुनाया, 28 फ़रवरी, 2024 को अपीलीय अदालत ने भी शहजादी की यह सजा बरकरार रखी। उसे फांसी दिए जाने से पहले अल वथबा सेंट्रल जेल में रखा गया था। 

नहीं मिला क्षमादान
शहजादी के पिता पिता शब्बीर खान ने कानूनी स्थिति की पुष्टि के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शहजादी को बचाने और कानूनी सहायता सहित सभी संभव प्रयास किए गए। हालांकि, पिता की अपील के बावजूद क्षमादान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।

टीकाकरण से मौत का दावा 
याचिका में यह दावा किया गया कि नियमित टीकाकरण के चलते शिशु की मृत्यु हुई थी, लेकिन माता-पिता ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। बताया कि अधिकारियों को एक वीडियो मिला है, जिसमें उसे यातना और दुर्व्यवहार के तहत निकालने का दावा किया गया है। 5 मार्च को परिवार अबू धाबी में अंतिम संस्कार करेगा।