UP Social Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इसके अनुसार, आपत्तिजनक पोस्ट पर 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। जबकि, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम पर बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने वाली फर्मों व चैनल्स के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। 

योगी कैबिनेट ने बुधवार को न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को भी सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और एक्स पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट (वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील) शेयर करने पर विज्ञापन दिया जाएगा। 

कॉन्टेंट प्रोवाइडर की बनाईं 4 श्रेणियां
विज्ञापन के लिए कॉन्टेंट प्रोवाइडर की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। जिन्हें सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर विज्ञापन दिए जाएंगे। न्यू पॉलिसी के अनुसार, डिजिटल एजेंसी या फर्म को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपए महीना। जबकि, यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए तक भुगतान किया जाएगा। 

देशविरोधी पोस्ट पर सजा का प्रावधान 
योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया है। अब तक यह कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत की जाती थी। अभद्र और अश्लील कंटेंट पोस्ट करने पर मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।