Telecommunication Bill 2023: केंद्र सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है। संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पास हो गया है। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा।
दोनों सदनों में हुआ पास
नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023) कल लोकसभा में पास हुआ और आज राज्यसभा में भी इसे हरी झंडी मिल गई। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों, किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमीशन देता है। नागरिक सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।
यह अधिनियम होंगे संशोधित
टेलीकम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लेगा। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अभी टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। यह बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी जगह लेगा। साथ ही यह बिल TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।
लाइसेंसिंग सिस्टम में भी आएगा बदलाव
इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है। इस बिल में OTT प्लेटफॉर्म जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इस बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा। मौजूदा समय में सर्विस प्रोवाइडर्स को विभिन्न प्रकार की सर्विसेज के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन इस बिल के कानून बनते ही एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा।