TRAI New Rules On SIM Swap: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप को रोकने के लिए एक नियम लेकर आया है। इस नियम के तहत अब यूजर्स को मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 7 दिनों का इंतजार करना होगा। इसे लेकर सरकार द्वारा 14 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बता दें, मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए यह TRAI द्वारा 9वीं बार संशोधन किया गया है। चलिए अब इस लेटेस्ट अपडेट के बारें में डिटेल से जानते हैं।
क्यों लागू किया गया नया नियम?
TRAI ने मोबाइल फोन नंबर से होने वाले स्कैम और फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया नियम लागू किया है। बढ़ती सिम स्वैपिंग की घटनाओं को देखते हुए TRAI ने यह कदम उठाया है। यह नियम कल यानी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा।
ऐसे काम करेगा ये नया नियम
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने फोन नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट को 7 दिनों के अंदर खारिज करने का ऑप्शन दिया है। इसके लिए यूजर्स को दिया जाने वाला यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) को रिलीज करने में देर किया जा रहा है। इस नए नियम के तहत यदि सिम कार्ड स्वैपिंग और सिम बदलने के 7 दिनों के अंदर यूपीसी कोड नहीं भेजा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी सिम कार्ड को तुरंत इश्यू कराकर उसका गलत उपयोग नहीं कर पांएगे।
क्या है मोबाइल नंबर पोर्टिंग?
मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी (MNP) एक टेलिकॉम सर्विस हैं, जो टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ऑफर की जाती हैं। यह सुविधा यूजर्स को दूसरे टेलिकॉम सर्विस पर शिफ्ट होने की अनुमति देती हैं। इस प्रोसेस की खास बात है कि इसमें यूजर्स को अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना होता है। यदि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं है या उसकी सर्विसेज आपको अन्य प्रोवाइडर से मंहगी और खराब लग रही हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकते हैं।
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