EU Schengen visa: यूरोपियन यूनियन (European Union) ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यूरोपियन यूनियन(EU) ने कहा कि भारतीय नागरिक लंबी अवधि तक वैध रहने वाले मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा (Multiple Entry Schengen visa) के लिए आवेदन कर सकते हैं। EU के भारत और भूटान के प्रतिनिधि ने इससे जुड़ा बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन भारतीयों ने बीते तीन साल के अंदर यूरोपियन यूनियन के दो वीजा हासिल किया और इन वीजा का कानूनी तौर पर वैध ढंग से इस्तेमाल किया है, उन्हें अब लंबे समय तक वैलिड रहने वाला मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा जारी किया जा सकता है।
किन लोगों को मिलेगा EU Multiple Entry Schengen visa?
यूरोपीय संघ (ईयू) ने अपने बयान में कहा है कि अच्छे ट्रैवेल हिस्ट्री वाले भारतीय नागरिक जो भारत में रहते हैं और शॉर्ट स्टे के लिए शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए यह नया वीजा कैस्केड मददगार होगा। अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी ज्यादा दिनों तक है तो वह इस नए नियम से आसानी से मल्टी ईयर वैलिडिटी यानी की कई सालों तक वैलिड रहने वाले शेंगेन वीजा हासिनल कर सकते हैं। भारत में ईयू प्रतिनिधिमंडल के राजदूत, हर्वे डेल्फिन ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। डेल्फिन ने लिखा कि यह भारत के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने की दिशा में यूरोपियन यूनियन द्वारा उठाया गया एक कदम है।
क्या है यूरोपियन यूनियन का नया शेंगेन वीजा नियम?
यूरोपियन यूनियन के नए वीजा नियमों के मुताबिक् अगर शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई करने वाले इंडियन्स के पासपोर्ट की वैलिडिटी पर्याप्त है तो दो साल के वीजा के बाद पांच साल तक के लिए वीजा दिया जा सकता है। ऐसे शेंगेन वीजा धारक यूरोपियन यूनियन के वीजा फ्री नागरिकों की तरह ही ईयू देशों में आवाजाही कर सकेंगे। उन्हें यात्रा करने के लिए ठीक वैसे ही अधिकार मिलेंगे जैसे कि यूरोपियन यूनियन के नागरिकों को मिलते हैं।
मौजूदा समय में इंडियन्स को मिलता है शॉर्ट स्टे वीजा
मौजूदा समय में यूरोपिय यूनियन इंडियन सिटिजन्स को शॉर्ट स्टे वीजा ऑफर करता है। इस तरह के वीजा की अवधि 90 दिनों की होती है। वैलिडिटी पीरियड के दौरान वीजा होल्डर यूरोपियन यूनियन में शामिल 28 देशों में ट्रैवेल कर सकते हैं। वीजा किसी खास मकसद के लिए नहीं दिया जाता। ईयू क शॉर्ट टर्म वीजा पर्यटन, शॉर्ट स्टे और परिवार या दाेस्तों से मिलने के लिए जारी किया जाता है। इस तरह के वीजा होल्डर यूरोपियन यूनियन के किसी देश में नौकरी नहीं कर सकते। नौकरी करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होती है।
किन देशों में ट्रैवेल कर सकते हैं शेंगेन वीजा होल्डर?
शेंगेन वीजा होल्डर जिन 29 देशों में ट्रैवेल कर सकते हैं, उनमें जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड, माल्टा, हंगरी, एस्टोनिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, लिथुआनिया, फ्रांस, ग्रीस, इटली, बेल्जियम, लातविया, लक्ज़मबर्ग, नॉर्वे, स्लोवेनिया,बेल्जियम, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। मौजूदा समय में इन देशों के शेंगेन वीजा के डिमांड में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में नए वीजा नियमों से ट्रैवेल ब्लॉगर्स और पर्यटकों को आसानी होगी।
क्या है इंडिया-ईयू माइग्रेशन और मोबिलटी कॉमन एजेंडा
ईयू ने अपने बयान में कहा कि भारत और ईयू मौजूदा समय में कॉमन एजेंडा को मजबूत कर रहा है। इसके तहत माइग्रेशन पॉलिसी पर दोनों देश एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। चूंकि भारत ईयू का एक अहम सहयोगी है इसलिए लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिहाज से यह नई पेशकश की जा रही है। बता दें कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच माइग्रेशन और मॉबिलिटी से जुड़े कॉमन एजेंडे पर साल 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। बीते साल अक्टूबर में भारत और ईयू के बीच माइग्रेशन और मोबिलटी पर सातवीं हाई लेवल की बैठक हुई थी।