GST Council Meeting: आज शनिवार(21 दिसंबर को) जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसेलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में होगी। देशभर में जीएसटी (GST) को लेकर आम जनता और उद्योग जगत की नजरें आज की काउंसिल बैठक पर टिकी हैं। लाइफ एंश्योरेंस से लेकर कपड़ों तक और कोल्ड ड्रिंक्स से फूड ऑर्डर तक, कई उत्पादों पर टैक्स रेट में बदलाव के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मंत्रियों के समूह(GoM) ने काउंसिल के सामने 148 प्रोडक्ट्स के जीएसटी को रिवाइज करने का प्रस्ताव रखा है।
बीमा प्रीमियम पर टैक्स घटने की उम्मीद
जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम (Health and Life Insurance Premium) पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव है। मंत्री समूह (GOM) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट की सिफारिश की है। 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले बीमा पॉलिसी पर भी जीएसटी में राहत देने की संभावना है। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब बीमा की जरूरत तेजी से बढ़ रही है।
सेकेंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ सकता है
स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश है। हालांकि, फिटमेंट कमेटी ने पुराने पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे छोटे वाहनों पर 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसका उद्देश्य छोटे और पुराने वाहनों की बिक्री को बड़े वाहनों के समान लाना है।
सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढने के आसार
कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मंत्रिसमूह ने हानिकारक वस्तुओं के लिए नया टैक्स स्लैब पेश किया है, जो वर्तमान 28 प्रतिशत से अधिक होगा। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों की खपत कम करने का प्रयास किया जाएगा।
कपड़ों और दूसरी वस्तुओं पर नया टैक्स स्लैब
1,000 रुपये तक के कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा, लेकिन 1,500 से 10,000 रुपए के कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। जूतों और कलाई घड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, एक्सरसाइज नोटबुक और 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर टैक्स घटाने की सिफारिश की गई है।
एविएशन और पानी पर विचार
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने का भी सुझाव है, जिससे एविएशन इंडस्ट्री की लागत में कमी आएगी। 20 लीटर से अधिक के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।