Zomato GST Notice: ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) के खिलाफ डिलिवरी चार्ज पर जीएसटी नहीं चुकाने को लेकर नोटिस जारी हुआ है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी (DGGI) की पुणे जोनल यूनिट की ओर से 26 दिसंबर को 401.7 करोड़ रुपए टैक्स वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इसमें जोमैटो पर सर्विस कैगेटरी के तहत 18 फीसदी जीएसटी देनदारी क जिक्र है। साथ ही कंपनी को अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 तक एकत्र किए डिलिवरी चार्ज पर जीएसटी और पेनाल्टी जमा कराने की बात कही गई है।
नोटिस का उचित जबाव देगी Zomato
जोमैटो ने नोटिस पर कहा- ''कंपनी किसी प्रकार के टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि जोमैटो डिलिवरी साझेदारों की तरफ से डिलिवरी शुल्क एकत्र करती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की नियम-शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि डिलिवरी पार्टनर ही डिलिवरी सर्विस के लिए उत्तरदायी है, न कि कंपनी। हमारे कानूनी सलाहकार नोटिस का उचित जबाव देंगे।''
फूड डिलिवरी सर्विस पर लगा था 5% टैक्स
जब कोई यूजर जोमैटो या स्विगी (Swiggy) से फूड ऑर्डर करता है तो बिल में तीन हिस्से होते हैं। पहला- खाने की कीमत, दूसरा-डिलिवरी चार्ज, जो कस्टमर से लिया जाता है। तीसरा- फूड और प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर 5% टैक्स। बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने जनवरी 2022 में फूड डिलिवरी सर्विस को 5 फीसदी टैक्स के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। जिसके बाद जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों को रेस्टोरेंट सर्विसेस पर 5% टैक्स चुकाना पड़ रहा है।
नोटिस के बाद जोमैटो का शेयर लुढ़का
शेयर बाजार खुलते गुरुवार को ही बीएसई सेंसेक्स पर जोमैटो का शेयर 1.69 फीसदी की गिरावट के साथ 124.90 रुपए पर ओपन हुआ। इसमें दिनभर बिकवाली का माहौल रहा। शेयर 3.85 रुपए के नुकसान के साथ 123.20 रुपए पर बंद हुआ। इतना ही नहीं इंट्राडे में इसने 120.70 रुपए का निचला स्तर भी छुआ।