Tax Benefits On Home Loan: अपना घर खरीदना या बनवाना हम सबके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। आजकल कुछ लोग अपनी जरूरत के मुताबिक घर बनाते हैं जबकि कुछ लोग बिल्डर्स से फ्लैट्स या घर खरीदते हैं। इन दोनों मामलों में अधिकांश लोग गृह ऋण (Home Loan) लेते हैं। ऐसे हालात में आपको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि जब आपका कोई होम लोन चल रहा है तो कैसे इनकम टैक्स बचाने में इसका लाभ ले सकते हैं।
होम लोन पर आपको आयकर की अलग-अलग धाराओं के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है, जिसका उपयोग करना चाहिए। धारा 80 ईई के तहत आप होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज (Intrest) पर 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। धारा 80 ईईए के तहत के लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS योजना के तहत ही उपलब्ध हैं। जिसमें आपको टैक्स बचत की सीमा 2 लाख रुपए है।
टैक्स बचत की सीमा जानिए...
अगर आप टैक्स बचत का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको पुराने कर सिस्टम (ओल्ड टैक्स रिजीम) चुना पड़ेगा। नए कर सिस्टम (न्यू टैक्स रिजीम) में यह लाभ अभी नहीं मिल रहा है। आयकर अधिनियम के अनुसार आप होम लोन पर इन सेक्शन के तहत कर टैक्स बचत कर सकते हैं।
धारा 24(बी): इसके तहत आप ब्याज पर कटौती प्राप्त करते हैं। आप सालाना होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख रु. तक टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, यह कटौती केवल खुद की प्रॉपर्टी पर उपलब्ध है। किसी दूसरे के मालिकाना हक वाली संपत्ति के लिए कोई सीमा नहीं है।
धारा 80सी: इसमें एक घर खरीदने वाले को प्रिंसिपल अमाउंट पर कटौती का लाभ मिलता है। आप सालभर में होम लोन के जमा किए प्रिंसिपल अकाउंट पर 1.5 लाख रुपए की कर बचत का लाभ उठा सकते हैं।
धारा 80 ईईए: इसके तहत आपको अतिरिक्त ब्याज पर कटौती का लाभ मिलता है। आपको अफोर्डेबल होम लोन के ब्याज पर वार्षिक 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती का फायदा मिल सकता है।
धारा 80 ईई: इस सेक्शन में पहली बार घर खरीदने वालों को कर कटौती का लाभ मिलता है। उन्हें सालभर में 50 हजार रुपए तक के ब्याज पर टैक्स में छूट का लाभ उठाने का अधिकार मिलता है।