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Toll Tax Refund Rules: फास्टैग लागू होने से टोल टैक्स का भुगतान आसान हो गया है। यहां आपको तकनीकी कारणों से दो बार टोल कटने पर रिफंड लेने की प्रोसेस बताई जा रही है।

Toll Tax Refund Rules: आजकल फास्टैग के जरिए टोल टैक्स ऑटोमेटिक तरीके से कटता है, जिससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें कम हो गई हैं। हालांकि, कई बार तकनीकी गड़बड़ी के कारण लोगों के खाते से दो बार टोल टैक्स कट जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो दूसरी बार कटी हुई राशि वापस पाने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। आइए जानते हैं टोल टैक्स रिफंड पाने की पूरी प्रक्रिया... 

टोल टैक्स रिफंड के 2 मुख्य तरीके

1) नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) हेल्पलाइन के जरिए रिफंड
अगर आपके फास्टैग से दो बार टोल टैक्स कट जाता है, तो आप NHAI की हेल्पलाइन के जरिए रिफंड पा सकते हैं:

  • NHAI के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करें।
  • अपनी शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत संख्या नोट कर लें।
  • कटे हुए टोल की तारीख, समय और राशि की जानकारी दें।
  • आपकी शिकायत की जांच होने के बाद, रिफंड की राशि आपके फास्टैग अकाउंट में वापस कर दी जाएगी।
  • रिफंड आने में 20-30 दिन का समय लग सकता है।

2) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में शिकायत दर्ज कराएं
अगर NHAI से आपकी समस्या हल नहीं होती है, तो आप NPCI से भी संपर्क कर सकते हैं:

  • NPCI के हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें।
  • अपनी वाहन की जानकारी और ट्रांजैक्शन नंबर बताएं।
  • जानकारी की पुष्टि होने के बाद, आपको 15 कार्य दिवसों के अंदर रिफंड मिल जाएगा।

जरूरी जानकारी जो आपको देनी होगी

  • कटे हुए टोल की तारीख, समय और राशि।
  • वाहन की जानकारी और फास्टैग डिटेल्स।
  • ट्रांजैक्शन नंबर (अगर उपलब्ध हो)।

फास्टैग के जरिए टोल टैक्स का भुगतान करना आसान हो गया है, लेकिन कभी-कभी तकनीकी कारणों से दो बार टोल कटने की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करके आप आसानी से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

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