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Tax Saving Tips: आपका जीवनसाथी आपके टैक्स के बोझ को कानूनी तौर कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए क्या तरीके हैं।  

Tax Saving Tips: फाइनेंशियल ईयर (2023-24) क्लोजिंग की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है। देशभर के अधिकांश करदाता ज्यादा टैक्स छूट का फायदा लेने के विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। अगर आपकी आय टैक्स छूट के दायरे से अधिक है और आपने रिटर्न फाइलिंग के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम (पुरानी कर व्यवस्था) चुनी है। आपका लाइफ पार्टनर या जीवनसाथी टैक्स बचाने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे... 

इनकम टैक्स एक्सपर्ट आशीष गुप्ता के मुताबिक, इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए लाइफ पार्टनर को कानूनी तौर कर्ज देना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आजकल ज्यादातर लोग अपनी आय कम दिखाने या टैक्स बचाने के लिए जीवनसाथी को तोहफा या उपहार में निवेश दिखाते हैं। क्योंकि उपहार के तौर पर दी गई रकम या संपत्तियां इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। लेकिन कई बार गिफ्ट में निवेश करने पर संपत्ति में होने वाली वृद्धि को उपहार देने वाले की आय में शामिल कर लिया जाता है।

1) जीवनसाथी को दिए उपहार पर टैक्स छूट नहीं
- अगर कोई पति अपनी पत्नी (जीवनसाथी) को उपहार (गिफ्ट) के तौर पर कोई धन-संपत्ति दान करता है तो आयकर अधिनियम के सेक्शन 64 (1) (2) के तहत गिफ्टेड प्रॉपर्टी को पति की इनकम के साथ जोड़ने के बाद आयकर विभाग उस पर टैक्स वसूल कर सकता है।
क्या करें: पति या पत्नी को उपहार की बजाय कर्ज देकर लीगल एग्रीमेंट या समझौता कराएं। ताकि टैक्स ऑडिट के दौरान इसे तोहफा न माना जाए। ऐसे में आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

2) ज्वाइंट होम लोन लेने से भी बच सकता है टैक्स
- अगर अपने घर का सपना पूरा करने के लिए पति-पत्नी ने बैंक से संयुक्त या ज्वाइंट होम लोन लिया है, तो इस स्थिति में दंपती को-ओनर होगा और उनकी हिस्सेदारी 50-50% होगी। तब आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत पति-पत्नी होम लोन के ब्याज पर 2-2 लाख रुपए और मूलधन वापसी पर 1.5 लाख रुपए की कर छूट का दावा कर सकते हैं। इस स्थिति में आप ज्यादा टैक्स सेविंग कर पाएंगे।

3) हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से टैक्स छूट में लाभ 
- आयकर छूट का लाभ लेने में हेल्थ इंश्योरेंस भी कारगर भूमिका निभा रहे हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान प्रीमियम को जीवनसाथी के साथ बांटकर दंपति रिटर्न फाइलिंग में फायदा ले सकते हैं। इस स्थिति में पति-पत्नी 25-25 हजार रुपए तक टैक्स छूट के लिए क्लेम कर पाएंगे। इस प्रकार से कुल 50,000 रुपए की टैक्स रिबेट प्राप्त किया जा सकता है।

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