New PPF Rules: केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह नियम नाबालिग से नाम पर खुले अकाउंट, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) और एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट पर लागू होंगे। सरकार ने अगस्त में इस बदलाव को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। नए नियम अगले महीने यानी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे। बता दें कि पीपीएफ एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सरकार की देखरेख में होने के कारण इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है।
नाबालिग के पीपीएफ खाते पर मिलेगा इतना ब्याज
नए नियमों के मुताबिक, नाबालिग के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट में जमा राशि पर तब तक पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। 18 साल के बाद ही उस अकाउंट पर PPF की स्टैंडर्ड ब्याज दर लागू होगी।
सिर्फ प्राइमरी PPF अकाउंट पर ही मिलेगा ब्याज
इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा PPF अकाउंट हैं, तो केवल उसके प्राइमरी अकाउंट पर ही PPF की ब्याज दर लागू होगी। बाकी अकाउंट्स पर जमा अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और वह राशि शून्य फीसदी ब्याज के साथ निवेशक को वापस कर दी जाएगी।
1 अक्टूबर से पहले NRI निवेशक निपटाएं जरूरी काम
एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई है। अब 30 सितंबर, 2024 के बाद एनआरआई के PPF अकाउंट पर ब्याज दर घटकर शून्य हो जाएगी। इसलिए एनआरआई निवेशकों को 1 अक्टूबर से पहले अपने अकाउंट्स की स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहिए और जरूरी फैसले लेना चाहिए।
पीपीएफ में आपका निवेश सुरक्षित, रिटर्न भी शानदार
बता दें कि पीपीएफ एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सरकार की देखरेख में होने के कारण इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही इसमें मिलने वाला रिटर्न भी बढ़िया है। एक पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। केंद्र सरकार के इन नए नियमों से PPF खाताधारकों को अपने निवेश पर बेहतर ध्यान देने और सही समय पर आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।