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Paytm RBI Ban: रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या 'टॉप-अप' स्वीकार करने से रोक दिया था। इसकी नई डेडलाइन 15 मार्च तय की गई है।

Paytm RBI Ban: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब पेटीएम यूजर 15 मार्च 2024 के बाद भी आसानी से पेटीएम वॉलेट (Paytm Wallet) का इस्तेमाल कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि नियामकीय कार्रवाई के बावजूद पेटीएम वॉलेट का यूज करने वाले 80-85 प्रतिशत ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को प्रतिबंधों को लेकर आगे कोई मौहलत नहीं मिलेगी। केंद्रीय बैंक प्रतिबंध लागू करने की डेडलाइन को 15 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि पेटीएम को दिया गया समय पर्याप्त है। अब उसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

Paytm Wallet यूज जारी रखने के लिए क्या करना होगा?
शक्तिकांत दास के मुताबिक, अगर कोई पेटीएम यूजर अपने पेटीएम वॉलेट को 15 मार्च के बाद चालू रखना चाहता है तो उन्हें अन्य बैंकों से जुड़ना होगा। उन्होंने 80-85 प्रतिशत पेटीएम यूजर्स को अन्य बैंकों से जुड़े हुए रहने का सुझाव दिया और बचे 15 प्रतिशत को भी अन्य बैंकों से जुड़ने के लिए कहा है। दास ने बताया कि प्रतिबंध का ज्यादा असर पेटीएम यूजर्स पर नहीं होगा। 

पेटीएम पर क्या कार्रवाई हुई?
रिजर्व बैंक ने केवायसी नियमों का पालन नहीं करने पर 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या 'टॉप-अप' स्वीकार करने से रोक दिया था। यह प्रतिबंध पहले 29 फरवरी से लागू होने थे, लेकिन आरबीआई ने पेटीएम को थोड़ी राहत देते हुए इसकी समय सीमा को 15 मार्च तक बढ़ा दिया था।

RBI ने फिनटेक कंपनियों का सपोर्ट किया
आरबीआई गवर्नर ने फिनटेक कंपनियों का पूरा समर्थन किया है और आर्थिक ग्रोथ पर बोलते हुए कहा कि उम्मीद है कि चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि 5.9 प्रतिशत को पार करेगी। उन्होंने मुद्रास्फीति को लेकर भी अपने दृष्टिकोण को बताया और यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक महंगाई को टिकाऊ आधार पर लाने के लक्ष्य की दिशा में कदम उठा रहा है।

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