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निवेशकों के लिए Demat Account के साथ नॉमिनी डिटेल्स जोड़ना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर तमाम परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।  

Demat Account: नया साल खत्म होने से पहले मार्केट रेग्यूलेटर (SEBI) की ओर से डीमैट अकाउंट (Demat Account) और म्युचुअल फंड होल्डर्स क बड़ी राहत मिली। SEBI ने डीमैट में नॉमिनी डिटेल जोड़ने की डेडलाइन 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब अकाउंट होल्डर 30 जून 2024 तक नॉमिनी डिटेल अपडेशन प्रोसेस पूरी कर पाएंगे। सेबी ने खाताधारकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर 2023 में बताया था कि देश में डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ हो चुकी है।  

बता दें कि सेबी ने नॉमिनेशन की डेडलाइन चौथी बार बढ़ाई है। इसकी तारीख सबसे पहले जुलाई 2021, फिर 31 मार्च 2022 की थी। इसके बाद फरवरी में इसे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया। फिर तारीख 30 सितंबर 2023 की गई। जिसे 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। सेबी सर्कुलर के मुताबिक, जो लोग समय रहते नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे, उनके डीमैट खाते बंद हो जाएंगे।  

Demat में क्यों जरूरी है नॉमिनेशन?
सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक, अकाउंट होल्डर को अपने खाते और म्युचुअल फंड में नॉमिनी का नाम जोड़ना जरूरी है। मार्केट रेगुलेटर की ओर से तय तारीख तक ऐसा नहीं करने पर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। बता दें कि निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित रखने और इसका कानूनी अधिकार सौंपने के लिए नॉमिनेशन कराना अनिवार्य किया गया है। 

अधिकतम कितने नॉमिनी जोड़ पाएंगे?
सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अकाउंट होल्डर्स अपने डीमैट और म्युचुअल फंड में अधिकतम तीन नॉमिनी के नाम जोड़ सकते हैं। यह काम उन लोगों के लिए अहम है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई फंड्स स्कीम में निवेश की है। ऐसे में अगर निवेशकों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उनके नहीं रहने पर नॉमिनी अकाउंट में जमा राशि या सिक्योरिटी के लिए आसानी से क्लेम कर पाएंगे। कई मामलों में देखा गया है कि बिना नॉमिनी वालों खातों के फंड्स ट्रांसफर में निवेशकों के परिवार वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 

30 जून 2024 तक KYC भी करें अपडेट
इसके अलावा सेबी ने फिजिकल इक्विटी होल्डर्स को डीमैट खाते से जुड़ी अन्य जानकारियां जैसे- PAN, कॉन्टैक्ट डिटेल और केवायसी से जुड़ी प्रॉसेस को 30 जून 2024 से पहले निपटाने की गाइडलाइन तय की है। ऐसा नहीं करने पर निवेशकों को तमाम परेशानियों से दो-चार होना पड़ेगा। 

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