BJP MP Pragya Singh Thakur Malegaon 2008 Blasts Case: मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को मालेगांव 2008 विस्फोट मामले की सुनवाई की। अदालत ने पेशी से नदारद रहने पर भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। वह इस मामले में आरोपी है और अदालत के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई थी।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट देने का आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है।
Special NIA court in Mumbai, hearing the Malegaon 2008 blasts case, has issued a bailable warrant of Rs 10,000 against BJP MP Pragya Singh Thakur in a non-appearance matter. She is an accused in the case and was not present for the hearing despite Court orders for a physical…
— ANI (@ANI) March 11, 2024
29 सितंबर 2008 को हुआ था मालेगांव में विस्फोट
मुंबई से करीब 200 किमी दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास बाइक पर रखे विस्फोटक में धमाका हुआ था। तारीख 29 सितंबर और साल 2008 था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। 2011 में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया था। उससे पहले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस द्वारा जांच की गई थी।
2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दी थी। इसी साल इस मामले में मुख्य अभियुक्त कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इस केस में 323 गवाह बनाए गए थे। उनमें 34 पलट गए थे। बाइक प्रज्ञा ठाकुर के नाम दर्ज मिली थी।
भाजपा ने काटा टिकट
2 मार्च को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इसमें मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 24 उम्मीदवार भी शामिल थे। भाजपा ने भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया। उनकी जगह भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बाद में जब पत्रकारों ने प्रज्ञा ठाकुर से उनका टिकट कटने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अतीत में मेरे बयानों से पीएम मोदी को कष्ट हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ। मेरा कभी कोई ऐसा भाव नहीं था जिससे पीएम मोदी के मन को कष्ट पहुंचे।