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Explainer News In Hindi: ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने हैंड बैगेज को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, हर यात्री अब केवल एक हैंड बैग ही कैरी कर सकेगा। जानें नए नियम के बारे में सबकुछ।

Explainer News In Hindi: हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब देश के हवाई यात्रियों के लिए हैंड बैग नियम लागू हो गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने हैंड बैगेज को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, हर यात्री अब केवल एक हैंड बैग ही कैरी कर सकेगा। चाहे घरेलू उड़ान हो या अंतरराष्ट्रीय, यह नियम सभी पर लागू होगा। BCAS का दावा है कि नए नियम से सुरक्षा जांच में तेजी आएगी। साथ ही सफर में यात्रियों को भी आराम मिलेगा।

क्यों बदले गए हैंडबैग से जुड़े नियम?
देश में हवाई यात्रा करने वालों की तादादा बीते कुछ साल में तेजी से बढ़ी है। नवंबर 2024 में 1.42 करोड़ घरेलू यात्रियों ने देश की विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों की सर्विसेज का फायदा उठाया। घरेलू हवाई यात्रियों की यह संख्या  पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। दिन ब दिन यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से चलते एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ जाती है। सुरक्षा जांच करने में भी देरी होती है। यही वजह है कि BCAS और CISF ने इस समस्याओं को हल करने के लिए नए नियम बनाए हैं। 

बस 7 किलोग्राम तक का हैंडबैग ले जा सकेंगे
नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, इकॉनमी और प्रीमियम इकॉनमी यात्रियों के लिए हैंड बैग का वजन 7 किलोग्राम तक सीमित है। बिजनेस और फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए यह सीमा 10 किलोग्राम है। बैग का आकार 55 सेमी (ऊंचाई), 40 सेमी (लंबाई), और 20 सेमी (चौड़ाई) से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस पर भी यह नियम लागू होगा।

पहले से बुकिंग करने वालों के लिए राहत
बीसीएस ने नए नियमों में कुछ यात्रियों को छूट दी है। जिन पैसेंजर्स ने 4 मई 2024 से पहले अपनी टिकट बुक की है, उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं। ऐसो यात्रियों के लिए इकॉनमी क्लास में 8 किलोग्राम, प्रीमियम इकॉनमी में 10 किलोग्राम, और फर्स्ट/बिजनेस क्लास में 12 किलोग्राम तक का हैंड बैगेज ले जाने की इजाजत होगी। हालांकि, अगर ऐसे पैसेंजर्स बुकिंग में कोई बदलाव किया गया तो ये छूट खत्म हो जाएगी।

इंडिगो एयरलाइंस अपनी तरफ से दे रहा छूट 
इंडिगो एयरलाइंस ने हालांकि, नए नियमों के बावजूद अपने कस्टमर्स को छूट दी है। इंडिगाे से ट्रैवेल करने वाले यात्रियों को दो हैंड बैग ले जाने की इजाजत होगी। इनमें से एक का वजन 7 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कोई एक दूसरा सामान जैसे पर्स या छोटा लैपटॉप बैग ले जाने की भी इजाजत होगी। हालांकि, दूसरे बैगेज का वजन 3 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 

सिक्योरिटी जांच पर नए नियम का क्या होगा असर?
नए नियम के लागू होने के बाद यात्रियों को हैंड बैग को छोड़कर बाकी सभी लगेज अब चेक-इन बैगेज के तहत जमा करना होगा। चेक-इन बैगेज वह सामान होता है जिसे यात्री फ्लाइट के दौरान अपने साथ केबिन में नहीं ले जा सकते। इसे एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटर पर जमा करना पड़ता है। यह बैगेज एयरलाइन के सुरक्षा मापदंडों और वजन सीमा के मुताबिक कार्गो सेक्शन में रखा जाता है। इससे यात्रियों का बोर्डिंग करने में आसानी होगी। नए नियम से एयरपोर्ट पर भीड़ को काबू करने में भी मदद मिलेगी।

नए नियमों को नहीं मानने पर क्या होगा?
नए नियमों का पालन नहीं करने पर यात्रियों को कई तरह की समस्याओं काे सामना करना पड़ सकता है। अगर हैंड बैगेज तय वजन (7 किलो या 10 किलो, क्लास के मुताबिक) या बैग का साइज तय सीमा से ज्यादा हुआ, तो एयरलाइन इसे चेक-इन बैगेज में बदलने के लिए कह सकती है। इसके लिए एयरलाइंस की ओर से एक्स्ट्रा चार्ज भी वसूल किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करना सुरक्षा कारणों से भी गंभीर माना जाता है। ऐसे में  एयरपोर्ट अथॉरिटी जुर्माना लगा सकती है।  इसलिए अब एयर ट्रैवल करने से पहले यात्रियों को अपने सामान के आकार और वजन को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा।
 

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