Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ आज शनिवार शाम को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके साथ ही याचिका पर तत्काल रविवार यानी 24 मार्च को ही सुनवाई करने की मांग की थी।
Delhi Excise policy case | Delhi High Court denies an urgent listing of the plea filed by Delhi CM and AAP National Convener Arvind Kejriwal challenging his arrest and custody in the case. An urgent mentioning was made by his counsel for an urgent listing. The HC denied it and…
— ANI (@ANI) March 23, 2024
तत्काल सुनवाई से हाई कोर्ट ने किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी याचिका में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई से मना कर दिया है।
27 मार्च को सुनवाई होने की उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, होली की छुट्टी के चलते सीएम केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। अब सीएम केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। बता दें कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश के अलावा सोमवार और मंगलवार को हाई कोर्ट में भी होली का अवकाश है।
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम को गुरुवार यानी 21 मार्च को 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा।