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Himachal pradesh assembly by elections: हिमाचल प्रदेश में 7 मई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई है। 15 मई को पर्चों की जांच की जाएगी। 16 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है।

Himachal pradesh assembly by elections: देश में चुनावी उत्सव शुरू हो चुका है। यह उत्सव 46 दिन चलेगा। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। सात चरणों में चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को पहले फेज के वोटिंग से होगी। आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और तीन दिन बाद 4 जून नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इनके अलावा 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे।

उपचुनाव पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी होंगे। यहां की चार लोकसभा सीटों पर सातवें फेज में एक जून को वोट डाले जाएंगे। इसी दिन राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। यह वही सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस ने अपने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। इन सीटों पर वोटिंग के नतीजे 4 जून को आएंगे। 

क्यों अयोग्य घोषित हुए थे विधायक?
बीते महीने राज्यसभा चुनाव हुए। जिसमें कांग्रेस की तरफ से हिमाचल में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अपना प्रत्याशी बनाया था। जबकि भाजपा की तरफ से पूर्व कांग्रेस हर्ष महाजन मैदान में थे। बहुमत होने के कारण सिंघवी की जीत निश्चित थी। लेकिन चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए क्रॉस वोटिंग कर दी। इससे हर्ष महाजन से आसानी से चुनाव जीत लिया। 
कांग्रेस ने बजट सत्र में व्हिप के बावजूद सत्र में हिस्सा न लेने के कारण इन्हें उल्लंघन करने पर अयोग्य करार दिया। स्पीकर ने भी मुहर लगा दी। इसके चलते 6 विधानसभा सीटें खाली हो गईं। 

किन विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव
धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौल और स्पीति, बड़सर, गगरेट और कुटलेहड़ विधानसभा सीटों पर 1 जून को उपचुनाव होंगे। 

हिमाचल प्रदेश में 7 मई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई है। 15 मई को पर्चों की जांच की जाएगी। 16 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। राज्य में 7990 पोलिंग स्टेशन हैं। जिसमें 425 महत्वपूर्ण है। राज्य में देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र 15, 256 फीट पर स्थित है, जो लाहौल और स्पीत के ताशीगांग में स्थित है। 

Assembly by elections:
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सुप्रीम कोर्ट में है मामला
सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, देविंदर कुमार भुट्टो को कांग्रेस ने बर्खास्त किया है। नियम है कि खाली हुई सीटों पर 6 महीने के भीतर उप चुनाव कराना होगा। बागी विधायक अयोग्य ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने इनकी सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया है।   

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