K Kavitha Appears Rouse Avenue Court: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने पर भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 9 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।अदालत ने बीआरएस नेता द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है।
पेशी से पहले कविता ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है। एक आरोपी बीजेपी में शामिल हो गया है, दूसरा आरोपी बीजेपी का टिकट ले रहा है और तीसरे आरोपी ने चुनावी बांड में 50 करोड़ दिए हैं। यह एक राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है, हम बेदाग निकलेंगे।
ईडी ने कहा- के कविता का बयान दर्ज
ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की। जांच एजेंसी ने कहा कि रिमांड अवधि के दौरान उन्होंने के कविता का बयान दर्ज किया। पूछताछ की और कई व्यक्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड से उनका सामना भी कराया।
तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (MLC) और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बाद 16 मार्च को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।
#WATCH | Delhi | BRS leader K Kavitha brought to Rouse Avenue court at the end of her ED custody in Delhi excise policy money laundering case, she says, "This is not a money laundering case but a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out… pic.twitter.com/HEKN6hQsrB
— ANI (@ANI) March 26, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से देने से किया था इंकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उनसे ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि उसे सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे शीर्ष अदालत में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे राजनीतिक लोग हैं।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि बीआरएस एमएलसी के कविता ने कथित तौर पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। वह 100 रुपये का भुगतान करने में शामिल थीं। यह मामला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट से सामने आया। जिसमें नीति के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी मंत्री के रूप में सिसोदिया द्वारा लिए गए मनमाने और एकतरफा फैसलों से राजकोष को 580 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई और इसके बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई।
ईडी ने आरोप लगाया कि यह घोटाला थोक शराब कारोबार को निजी संस्थाओं को देना और 6 प्रतिशत रिश्वत के लिए 12 प्रतिशत मार्जिन तय करना था। नवंबर 2021 में अपनी पहली अभियोजन शिकायत में ईडी ने कहा कि नीति जानबूझकर खामियों के साथ तैयार की गई थी जो AAP नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पिछले दरवाजे से कार्टेल गठन को बढ़ावा देती थी।
आप नेताओं को 100 करोड़ की मिली रिश्वत
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आप नेताओं को साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली। कविता को कथित तौर पर इस 'साउथ ग्रुप' का हिस्सा होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। इस बीच, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी इसी मामले जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को सात दिनों के लिए यानी 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया।