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Karnataka News: कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले लिया है। गुरुवार (26 सितंबर) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिा गया है।

Karnataka News : कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति को वापल ले लिया है। इसके बाद से सीबाआई कर्नाटक में किसी भी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। सिद्धारमैया कैबिनेच ने यह फैसला गुरुवार (26 सिंतबर) को लिया है।   

फैसले के बाद मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई कर्नाटक में स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती थी। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने खुली जांच की इजाजत दी थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। 

सत्यापन के बाद ही सीबीआई जांच की अनुमति 
कानून मंत्री एचके पाटिल ने मीडिया से कहा कि हमने राज्य में सीबीआई जांच के लिए खुली सहमति वापस लेने का फैसला लिया है क्योंकि हम सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई के दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया है। 

हर मामले का सत्यापन करेंगे: पाटिल
पाटिल ने कहा कि अब हम हर मामले का सत्यापन करेंगे और उसके बाद ही सीबीआई को जांच करने की अनुमति दी जाएगी। फैसले का मुख्यमंत्री के मामले से संबंध नहीं मीडिया की ओर से सवाल किए जाने पर पाटिल ने सफाई दी की MUDA जमीन घोटाले के कारण यह फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बचाने के लिए यह कदम नहीं उठाया गया है। मुख्यमंत्री के मामले में अदाल त की ओर से लोकायुक्त जांच का आदेश दिया गया है। इसलिए इस फैसले को मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव तेज
कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव तेज हो गया है। गुरुवार को कर्नाटक के कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि राज्यपाल के पत्र का जवाब अब मुख्य सचिव नहीं देंगे, बल्कि कैबिनेट की ओर से राज्यपाल के पत्र का जवाब दिया जाएगा।

बता दें कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत सरकार के खिलाफ हर शिकायत पर लेटर लिखकर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। साथ ही मुख्य सचिव शालिनी रजनीश भी राज्यपाल के पत्रों से चिंतित हैं। ऐसे में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

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