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NEET UG Result 2024 Updates: NEET 2024 परीक्षा से जुड़े विवादों पर दो हाईकाेर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही एक्शन मोड में है।लखनऊ हाईकोर्ट ने फटी OMR शीट पेश करने काे कहा है। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स देने में हुई गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 

NEET UG Result 2024 Updates: NEET 2024 परीक्षा से जुड़े विवादों पर दो हाईकाेर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही एक्शन मोड में है। एक ओर जहां लखनऊ हाईकोर्ट ने फटी OMR शीट के मामले में छात्रा आयुषी पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को उसकी ऑरिजनल OMR शीट और अन्य दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। वहीं,  गुरुवार 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स देने में हुई गड़बड़ी और परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। 

लखनऊ हाईकोर्ट ने फटी OMR शीट को लेकर NEET छात्रा आयुषी पटेल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को आयुषी की ऑरिजनल OMR शीट और सभी संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

लखनऊ हाईकाेर्ट में हुई सुनवाई के मुख्य बिंदु:

  • एनटीए से सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश: सुनवाई के दौरान, एनटीए ने आयुषी पटेल के सभी दस्तावेज और उसकी तरफ से मेल आईडी का प्रूफ जमा करवाया, जिस पर एनटीए ने छात्रा को फटी हुई OMR शीट की तस्वीर भेजी थी। कोर्ट ने एनटीए को आयुषी की ऑरिजनल OMR शीट पेश करने का आदेश दिया है।
  • एनटीए ने मांगा समय: एनटीए ने अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए तीन दिन का समय मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 जून तय की है।
  • आयुषी पटेल का दावा: आयुषी ने नीट रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो शेयर कर बताया था कि एनटीए ने उसका रिजल्ट रोक दिया है क्योंकि उसकी OMR शीट फटी हुई है। उसने दावा किया कि एनटीए ने फटी हुई OMR शीट का मेल भेजा था, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस मामले को लेकर उसने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
  • एनटीए का जवाब: एनटीए ने कहा कि उन्होंने आयुषी को ऐसा कोई मेल नहीं भेजा है। उन्होंने बताया कि आयुषी का रिजल्ट किसी और एप्लीकेशन नंबर पर अपलोड हो गया था और पुराने एप्लीकेशन नंबर से उसका परिणाम नहीं दिख रहा था, जबकि दूसरे एप्लीकेशन नंबर पर उसकी मार्कशीट दिख रही थी। कोर्ट द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में भी आज ग्रेस मार्क्स की याचिका को लेकर सुनवाई होनी है। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के सामने दलीलें पेश की जाएंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एनटीए की काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी और री-एग्जाम भी नहीं होगा।

NEET UG 2024 परिणाम और ग्रेस मार्क्स विवाद:
सुप्रीम कोर्ट आज NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने और ग्रेस मार्क्स देने में कथित गडबड़ी के कारण दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी, जिसमें एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमाना बताया गया है।

NEET-UG 2024 के रिजल्ट्स वापस लेने की मांग
एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें NEET-UG 2024 के रिजल्ट्स को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 720 में से 718 और 719 अंक प्राप्त करना "स्टैटिकली रूप से असंभव" है।

याचिकाकर्ताओं ने एनटीए के दावों पर उठाए सवाल
उन्होंने यह भी दावा किया कि एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देना कुछ छात्रों को "लॉस ऑफ टाइम" की भरपाई के बजाय "पिछले दरवाजे से प्रवेश" देने की एक दुर्भावनापूर्ण कोशशि थी। याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक NEET-UG 2024 प्रवेश के लिए आयोजित काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। हालांकि, कोर्ट ने पहली सुनवाई में काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

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