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Rahul Gandhi Defamation Case:कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज, 7 जून, को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होंगे। यह पेशी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि के मामले के संबंध में होगी।

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज, 7 जून, को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश हुए। यह पेशी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि के मामले के संबंध में हुई।राहुल गांधी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले कई न्यूजपेपर में कथित तौर पर अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करवाए थे। इसमें बीजेपी की अगुवाई वाली बसवराज बोम्मई सरकार पर हर सरकारी प्रोजेक्ट में 40% कमीशनखोरी करने का आरोप लगाया गया था। इस विज्ञापन को लेकर ही राहुल गांधी सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। 

कांग्रेस नेताओं को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी
राहुल गांधी शुक्रवार सुबह बेंगलुरु पहुंच गए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राहुल गांधी की अगुवाई के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे।  राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद राहुल गांधी  क्वींस रोड स्थित भारत जोड़ो भवन में राज्य से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और पराजित उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे। 

डीके शिवकुमार ने क्या कहा? 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा तलब किए जाने पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ, सीएम सिद्धारमैया और राहुल गांधी के खिलाफ झूठा और फर्जी मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अब कोर्ट की ओर से समन जारी किया गया है। अदालत का सम्मान करने के लिए राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश होंगे। 

क्या है राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि का  मामला?
भाजपा ने दावा किया था कि पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। 5 मई, 2023 को कर्नाटक के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार पर "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" होने का आरोप लगाया गया था।

बीजेपी ने इस मामले में दर्ज कराई थी  शिकायत
जून 2023 में बीजेपी इस विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि ये विज्ञापन कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई द्वारा अपने अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के माध्यम से जारी किए गए थे। शिकायत में यह भी बताया गया कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह "अपमानजनक विज्ञापन" शेयर किया था। इस मामले में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को भी आरोपी बनाया गया था। 

सिद्धरामैया और शिवकुमार को मिल चुकी है जमानत
1 जून को, अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद जमानत दे दी। जस्टिस के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी की निजी पेशीके लिए 7 जून की तारीख तय की थी। सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया था, जिसका शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध किया और बार-बार छूट दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा, "यह सब राजनीतिक चालें हैं, और हम इसके लिए तैयार हैं।"

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