Supreme Court Rebukes Karnataka Judge: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज श्रीशनंदा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस श्रीलशनंदा को विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जज ने एक मुस्लिम-बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' करार दिया था। एक मकान मालिक और किरायेदार के बीच चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान जज श्रीशनंदा ने यह टिप्पणी की थी। इसके साथ ही, जज ने एक महिला वकील के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है।
पांच सदस्यीय बेंच ने मामले को लेकर दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच, जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे, ने इस घटना को गंभीरता से लिया। जस्टिस एस. खन्ना, बी. आर. गवई, एस. कांत, और हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि कोर्ट के अंदर दिए जाने वाले बयानों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। जब सोशल मीडिया कोर्ट की सुनवाई को बारीकी से देखता है, तो जजों को अपने बयानों में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।
Referring to a Muslim-dominated area as "Pakistan" and making inappropriate comments about a female lawyer shows that this judge of Karnataka High Court is unfit for a constitutional position.
— Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) September 20, 2024
It's good that the Supreme Court has taken suo moto cognizance on these remarks. He… pic.twitter.com/IBZ87UjdnX
जस्टिस श्रीशनंदा की टिप्पणियों का वीडियो वायरल
जस्टिस श्रीशनंदा की टिप्पणी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। एक वीडियो में जज को यह कहते हुए सुना गया कि महिला वकील दूसरी पार्टी के बारे में काफी कुछ जानती हैं, और शायद उनकी अंडर गार्मेंट्स के रंग तक की जानकारी भी दे सकती हैं। एक दूसरे वीडियो में उन्होंने बेंगलुरु के मुस्लिम-बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कह दिया। इन बयानों पर कई संगठनों और लोगों ने आपत्ति जताई है।
Karnataka High Court Judge openly slams mismanagement of Karnataka Congress Govt and how scared the police is to catch anyone from Bengaluru city market to gori palya which is Muslim dominated area and even calls that whole area as Mini Pakistan.
— Umashankar Lakshmipathy (@umashankartnbjp) September 19, 2024
Judges are openly talking...!!! pic.twitter.com/s7sEpf6PAQ
सीजेआई ने कर्नाटक हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में दो दिन के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते बुधवार को तय की है।
न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों के बयानों पर नाराजगी जाहिर करते कहा कि भविष्य में इस तरह के मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने चाहिए। जब कोर्ट की कार्यवाही पर समाज और सोशल मीडिया की पैनी नजर रहती है, तो जजों से उम्मीद की जाती है कि वह पूरी मर्यादा और अनुशासन के साथ अपनी बात रखें।
SC ने जजों से कहा कि टिप्पणियों पर ध्यान दें
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि इस घटना से सीख लेते हुए भविष्य में ज्यूडिशियल अफसरों को अपनी टिप्पणियों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, मीडिया रिपोर्ट्स पर भी कड़ी नजर रखी जानी चाहिए ताकि कोर्ट की गरिमा बनी रहे। इस मामले में कोर्ट ने यह संकेत दिए हैं कि जल्द ही कुछ दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।