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TMC leader Shibaprasad Hazra arrested: पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को संदेशखली हिंसा मामले में बड़ा एक्शन लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता शिवप्रसाद हाजरा को गिरफ्तार कर लिया। हजारा संदेशखली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां का दोस्त है। उस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को संदेशखली हिंसा मामले में बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने संदेशखली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी शिवप्रसाद हजारा को अरेस्ट कर लिया। हाजरा पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस(TMC) का नेता है। वह इस मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां का करीबी माना जाता है। यह गिरफ्तारी महिलाओं की ओर से दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में की गई है। 

सामूहिक दुष्कर्म का आरोप जोड़ा गया
पुलिस ने शिवप्रसाद हाजरा और इस मामले के आरोपी उत्तम सरदार के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया है। संदेशखली की महिलाओं ने बीते दिनों शेख शाहजहां, शिवप्रसाद हाजरा और उत्तम सरकार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। तीनों आरोपी टीमएसी के नेता हैं। मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां अभी भी फरार है। संदेशखली मेंं महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मु़द्दे पर बीते 15 दिनों से हंगामा हो रहा है। शुक्रवार को बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सुवेंदु और बीजेपी के तीन विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया।

महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने लगाए नए आरोप
पुलिस ने महिलाओं की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के सेक्शन 354 के तहत  (किसी महिला की शील भंग करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने की सजा) के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि,सूत्रों के हवाले आई खबर के मुताबिक, शिकायत करने वाली महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में नया आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। जिसके बाद पुलिस को तीनों टीएमसी के नेताओं के मामले में सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप शनिवार को जोड़ दिया गया।

पुलिसकर्मी भी शामिल मिले तो लेंगे एक्शन: डीजीपी
पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि पुलिस ने संदेशखली में लगभग सभी लोगों से बात की है। नए आरोप सामने आने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जांच की जा रही है। जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे, उसे अरेस्ट किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि अगर पुलिसकर्मियों के साथ ही किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप है, तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। 

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अभी तक सिर्फ एक महिला ने की है शिकायत
डीजीपी ने कहा कि हमें संदेशखली मामले में पहली शिकायत 6 फरवरी को मिली थी। इससे पहले कोई शिकायत नहीं मिली थी। अबब तक केवल एक महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की है। कोई और शिकायत नहीं मिली है। डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि मीडिया भी हमें इस मामले में मदद करे। अगर कोई भी ऐसा बयान देता है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है तो मीडियाकर्मी ऐसे किसी भी वास्तविक मामले के बारे में पुलिस को सूचना दें। 

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शेख शाहजहां को लेकर क्या बोले डीजीपी राजीव कुमार
शेख शाहजहां को लेकर डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, कोर्ट ने शाहजहां के खिलाफ हो रही जांच पर रोक लगा दी। अभी तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करने पर डीजीपी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी तो शाहजहां शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। क्या अभी तक ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। देखते हैं कि कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है। बता दें कि ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर जांच के लिए बीते महीने संदेशखली पहुंची थी, लेकिन रास्ते में ही ईडी अधिकारियों पर हमला बोल दिया गया था। 

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संदेशखली में मजबूरी में लागू किया गया धारा 144: पुलिस
संदेश खली में धारा 144 लागू करने के सवाल पर डीजीपी राजीव कुमार ने जवाब दिया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को संदेशखली में निषेधाज्ञा लागू करने के  लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। इन वजहों से ही पुलिस को वहां पर धारा 144 लागू करना पड़ा।  एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) मनोज वर्मा ने कहा कि संदेशखली से  धारा 144 हटाने की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू होगी ताकि सामान्य जीवन फिर से शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि किन स्थानों पर अब निषेधाज्ञा की जरूरत नहीं है, इसकी समीक्षा कर क्षेत्रवार निषेधाज्ञा हटाई जाएगी।

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