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Tripura News: महिला ने आरोप लगाया कि यौन शोषण की घटना 16 फरवरी को हुई। वह अपने बलात्कार के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कमालपुर के चैंबर में गई थी।

Tripura News: त्रिपुरा के कमालपुर की अदालत में एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसी अदालत के जज पर लगा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अदालत में वह बयान दर्ज कराने गई थी, तभी मजिस्ट्रेट ने अपने कक्ष के अंदर उसका यौन शोषण किया। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने रविवार को कहा कि धलाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम सरकार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल ने आरोप की जांच शुरू की है।

16 फरवरी को बयान दर्ज कराने पहुंची थी महिला
महिला ने आरोप लगाया कि यौन शोषण की घटना 16 फरवरी को हुई। वह अपने बलात्कार के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कमालपुर के चैंबर में गई थी। कमालपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपनी शिकायत में महिला ने कहा, 'मैं 16 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कक्ष में गई थी। जब मैं अपना बयान देने ही वाली थी, तो न्यायाधीश ने छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद मैं उनके चैंबर से बाहर निकली और वकीलों और अपने पति को घटना के बारे में बताया।

जिला जज ने किया दौरा
महिला के पति ने भी घटना को लेकर कमालपुर बार एसोसिएशन में एक अलग शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जिला जज गौतम सरकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यजीत दास ने कमालपुर का दौरा किया। अधिवक्ता निकाय के सचिव ने शिबेंद्र दासगुप्ता ने कहा, 'जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल ने अदालत परिसर में कमालपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों से भी मुलाकात की। महिला के आरोपों पर हमारा पक्ष भी पूछा गया। हमने पैनल के समक्ष अपनी बातें रखीं। 

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार बोले- हमें नहीं मिली शिकायत
वहीं, त्रिपुरा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल वी पांडे ने का कहना है कि अभी तक उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 

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